हिसार के हांसी में हांसी-दिल्ली रोड पर होटल रॉयल विंग्स के सामने करीब 28 एकड़ राजस्व भूमि पर बिना वैध अनुमति के ‘गोकुल धाम’ नाम से अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। यहां प्लॉट बेचने और उसका ले-आउट प्लान आम जनता में वितरित करने की सूचना जिला नगर योजनाकार कार्यालय के संज्ञान में आई है। बुधवार को इस संदर्भ में जिला नगर योजनाकार दिनेश कुमार ने स्पष्ट किया कि उक्त भूमि पर कॉलोनी विकसित करने के लिए शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा चंडीगढ़ से कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया है, अतः यह कॉलोनी पूर्णतः अवैध है। उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पहले से चल रही है और यह आगे भी निरंतर जारी रहेगी। डीटीपी ने आम जनता से की अपील डीटीपी दिनेश कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आएं और ऐसी अवैध कॉलोनियों में न तो प्लॉट खरीदें और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में किसी कानूनी या विकास संबंधी परेशानी से बचा जा सके। वैध कॉलोनी की पहचान कैसे करें? उन्होंने बताया कि किसी भी कॉलोनी का विकास तभी वैध माना जाता है जब उसके लिए विभाग से विधिवत लाइसेंस प्राप्त किया गया हो। लाइसेंस से संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट www.tcpharyana.gov.in या तोशाम रोड स्थित एचएसवीपी कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, जिला नगर योजनाकार हिसार कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। सड़क निर्माण पर भी उठे थे सवाल कुछ दिन पूर्व इसी क्षेत्र में एक सड़क निर्माण को लेकर भी विवाद हुआ था, जिसमें आरोप लगे थे कि यह सड़क कॉलोनाइजर को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस प्रस्ताव को उन पंचायतों ने भी समर्थन दिया था, जिनका उस क्षेत्र से कोई वास्ता ही नहीं है।
हांसी में अवैध कॉलोनी ‘गोकुल धाम’ पर कार्रवाई:28 एकड़ पर बिना लाइसेंस के प्लॉट काटे जा रहे, नगर योजनाकार ने दी चेतावनी
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