हाईकोर्ट ने तलाक मामले में शमी को दिए आदेश:पत्नी-बेटी को हर महीने 4 लाख रुपये देने होंगे; पिछले 7 साल से लागू होगा फैसला

by Carbonmedia
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मोहम्मद शमी को कोलकाता हाई कोर्ट ने तलाक में अपनी पत्नी से अलग रहे हसीन जहां और बेटी आयरा को हर महीने 4 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। मोहम्मद शमी को ये रुपये महीने के मेंटीनेंस के लिए देने होंगे। शमी के इस केस की सुनवाई 21 अप्रैल, 2025 को हुई थी, जिस पर 1 जुलाई, 2025 को फैसला आया । आदेश के मुताबिक हसीन जहां को 1.50 लाख रुपये और बेटी आयरा को 2.50 लाख रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यह राशि पिछले सात साल से लागू होगी। वहीं, निचली अदालत को छह महीने में मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। क्या है मामला?
कोलकत्ता हाईकोर्ट ने निचली अदालत को भी अगले छह महीने के अंदर इस केस को डिस्पोजल करने का आदेश दिया है। मोहम्मद शमी और हसीन जहां का निकाह 7 अप्रैल, 2014 में हुआ था। शादी के करीब एक साल बाद 17 जुलाई, 2015 को दोनों के एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम इन्होंने आयरा रखा। शमी को बेटी आयरा के होने के बाद पता चला कि हसीन जहां पहले से शादी-शुदा थी और उसके पहली शादी से दो बच्चे भी थे। मोहम्मद शमी की पत्नी ने क्रिकेटर और उनके परिवार पर हिंसा करने का आरोप लगाया। इसके बाद 2018 से ही इस मामले में सुनवाई चल रही है। इस पर फैसला पहले ही आ चुका है। लेकिन शमी की पत्नी को मिलने वाली राशी कम दिख रही थी, इसलिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ___________ स्पोर्ट्स की यह खबर भी पढ़ें… IND vs ENG दूसरा टेस्ट आज से:
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