गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर चल रहा सियासी घमासान अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस याचिका पर 1 जुलाई 2025 को सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। दरअसल मानेसर नगर निगम के मेयर पद पर निर्दलीय उम्मीदवार डॉ. इंद्रजीत यादव की जीत के बाद से ही सियासी सरगर्मियां तेज हैं। मानेसर नगर निगम में मेयर चुनाव के बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में देरी और सियासी खींचतान के कारण विवाद चल रहा है। साथ ही पार्षदों के दो गुट भी बने हुए हैं। लगभग सभी पार्षद अंडरग्राउंड है। तीन दिन पहले एक पार्षद के चचेरे भाई को किडनैप कर उसके साथ मारपीट की गई थी। साथ ही धमकी दी गई थी कि अगर उनके पक्ष में वोट नहीं दिया गया तो परिवार को सुपारी देकर मरवा दिया जाएगा।
हाईकोर्ट पहुंचा मानेसर डिप्टी मेयर चुनाव विवाद:आरटीआई एक्टिविस्ट ने चुनाव कराने को लेकर डाली रिट पिटिशन, एक जुलाई को डबल बेंच करेगी सुनवाई
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