हाईवे पर किसान ने 2 बार कब्जे की कोशिश:बोला- जमीन पर उनका हक; 3 बार विभाग की याचिका खारिज; कोर्ट की अवमानना की

by Carbonmedia
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हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्टेट हाईवे-6 (कुरुक्षेत्र-पिहोवा) पर कब्जे को लेकर मंगलवार को हाइवोल्टेज ड्रामा हुआ। 3 बार कोर्ट से फैसला किसान के हक में आने के बाद भी उसे जमीन पर कब्जा और मुआवजा नहीं मिल पाया। किसान ने जमीन पर कब्जे की कोशिश तो पुलिस ने हाईवे बंद करने के आरोप उसके समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज कर दी।
दरअसल, पिहोवा के स्यालकोटी फार्म के किसान बलविंद्र सिंह ने सुबह करीब 11 बजे नगर पालिका के डंपिंग जोन के पास हाईवे के बीचोंबीच करीब 25 फुट लंबी और डेढ़ फुट ऊंची दीवार निकाल दी। इससे हाईवे का रास्ता बंद हो गया और दोनों तरफ जाम लग गया। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर प्रशासन पहुंचा सूचना पाकर नायब तहसीलदार पुलिस बल के साथ पहुंचे और बलविंद्र सिंह को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान ने कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दीवार बनवाने का काम जारी रखा। करीब 2 घंटे की तनातनी के बाद पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में लेकर जाम खुलवाया, जिसके बाद जाम में फंसे लोगों ने राहत की सांसा ली। बंटवारे में हिस्से आई
बलविंद्र सिंह के मुताबिक, साल 2006 में करीब 22 मरले जमीन पारिवारिक बंटवारे में उसके हिस्से में आई थी। करीब 3 साल बाद निशानदेही ली तो पता चला कि स्टेट हाईवे उनकी जमीन पर बना हुआ है। हालांकि हाईवे 1987 में बन चुका था। साल 2010 में जमीन पर अपने हक के लिए केस डाला दिया। कोर्ट में करीब 3 साल चले केस के बाद जमीन की डिग्री उनके नाम पर हो गई। 12 साल पहले डाला केस करीब 2 साल बाद विभाग ने उनको अपने मुताबिक करीब साढ़े 5 लाख रुपए मुआवजा दिया। इस केस के साथ ही कोर्ट ने 6 महीने के अंदर मार्केट वैल्यू के मुताबिक मुआवजा और कॉम्पेनसेशन देने के ऑर्डर भी दिए थे। लेकिन विभाग ने उनकी सुनवाई नहीं की। तब कोर्ट ने 2018 में जमीन खाली करने के ऑर्डर जारी कर दिए। 2 बार खारिज हुआ याचिका बलविंद्र सिंह ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ विभाग ने हाईकोर्ट में याचिका डाली, लेकिन वहां से याचिका खारिज हो गई। इसके बाद सेशन कोर्ट में याचिका डाली गई तो जनवरी 2023 को कोर्ट से उनके हक में फैसला सुना दिया। इस ऑर्डर के बाद उसने कई बार विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई। हाईवे पर 2 बार कब्जे की कोशिश
किसान ने 2 बार हाईवे पर कब्जा करने की कोशिश की। इससे पहले फरवरी 2023 में भी इस तरह बलविंद्र सिंह ने दीवार बनाई दी। तब तत्कालीन SDM सोनू राम ने उनको एक सप्ताह के अंदर दूसरी जगह पर जमीन या मुआवजा देने का आश्वासन दिया। आरोप लगाया कि प्रशासन ने धोखा कर दोबारा कोर्ट में याचिका डाल दी। मई में सरकार की याचिका खारिज हो गई। PWD दे चुका मुआवजा : एक्सईएन
उधर, पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन ऋषि सचदेवा ने बताया कि विभाग की ओर से मुआवजे के तौर पर करीब साढ़े 5 लाख किसान को दिए हैं, लेकिन वे इससे सहमत नहीं हुए। अब दोबारा एक्ट की स्टडी कर रहे हैं ताकि प्रपोजल बनाकर मंजूरी के लिए भेजा जा सके।
PWD ने पुलिस को शिकायत दी
PWD के SDO सुरेंद्र कुमार ने शिकायत में कहा कि सुबह करीब 11 बजे स्टेट हाईवे-6 को स्यालकोटी फार्म के बलविंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, विपिन सिंह, दलजीत सिंह, अमृतपाल सिंह व अन्य ने दीवार बनाकर व ट्रैक्टर ट्राॅली को खड़ा करके सड़क का रास्ता बंद कर दिया। इससे जाम लगने पर प्रशासन ने दूसरे रास्ते से गाड़ियों को जाम से निकलवाया। किसान समेत 5 पर केस थाना सिटी पिहोवा के SHO जानपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने किसान बलविंद्र सिंह समेत उसके भाई, बेटे, भतीजे, रिश्तेदार समेत 5 के खिलाफ FIR दर्ज की है। अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। 2 NH-पंजाब से जुड़ा हाईवे स्टेट हाईवे-6 पिहोवा, कैथल के चीका और पंजाब के पटियाला को कुरुक्षेत्र से जोड़ता है। इसके अलावा इस हाईवे से हिसार-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152 और गंगहेड़ी-महेंद्रगढ़ NH-152डी से जोड़ा है। इस हाईवे के साथ 50 से ज्यादा गांव जुड़े हुए हैं। अभी हाईवे के निर्माण का काम चल रहा है। कोर्ट की अवमानना की
किसान बलविंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट ने उनके हक में जमीन पर कब्जा करने के ऑर्डर दिए हैं। प्रशासन का उनको कब्जे से रोकना कोर्ट की अवमानना है। वे इसके खिलाफ कोर्ट में पिटीशन डालेंगे। प्रशासन ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है, जबकि अधिकारियों ने उनके साथ गाली-गलौज और जबरदस्ती की। मार्केट वैल्यू के तहत मिले मुआवजा वे अपनी जमीन का मार्केट वैल्यू के तहत मुआवजा चाहते हैं। अगर जमीन के बदले जमीन दी जाएगी तो उसकी जांच करेंगे। जमीन किसी अच्छी लोकेशन पर होनी चाहिए। अगर प्रशासन उनकी बात नहीं मानेगा तो दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

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