हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य में उद्योगों पर लगने वाले अतिरिक्त माल कर (एजीटी) की वसूली पर रोक लगा दी है। यह आदेश बद्दी के एक धागा उद्योग द्वारा दायर याचिका पर आया है। न्यायाधीश तकलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को 1997 में संशोधित हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम 1955 की धारा 3बी और धारा 4ए के तहत कर वसूली पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। दोहरा कर चुकाना पड़ रहा था प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले से धागा उद्योग, सरिया और प्लास्टिक उद्योग सहित कई उद्योगों को लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार कच्चे और तैयार माल दोनों पर एजीटी वसूलती थी। इससे उद्योगों को दोहरा कर चुकाना पड़ रहा था। अब कोर्ट के आदेश से उद्योगों को इस अतिरिक्त बोझ से राहत मिलेगी। वहीं हाईकोर्ट के फैसले से उद्योगपतियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।
हिमाचल में उद्योगों को राहत:एजीटी की वसूली पर हाईकोर्ट की रोक, धागा, सरिया-प्लास्टिक कारोबार को मिलेगा बेहतर लाभ
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