हिसार जिले में एडीजे निशांत शर्मा की कोर्ट ने मुगलपुरा में जमीनी विवाद में हमला करने के मामले में दो भाइयों अंशू और संजू उर्फ सज्जन को 5-5 साल की सजा सुनाई है। मुगलपुरा हाल शिव कालोनी के मुकेश की शिकायत पर उकलाना थाना पुलिस ने 1 मई 2020 को केस दर्ज किया था। मामले में जेल में बंद तीसरे आरोपी राजेंद्र की साल 2021 में मौत हो चुकी है। अपने गांव मुगलपुरा गया था कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार शिव कॉलोनी के मुकेश की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ था। मुकेश ने बताया था कि वह एचएयू में सिक्योरिटी गार्ड है और पिछले तीन-चार साल से हिसार में रह रहा है। 30 अप्रैल 2020 को सुबह 11 बजे वह अपने गांव मुगलपुरा गया था। उसके साथ उसका भाई मनोज और मां लखपति भी थी। जमीन बंटवारे को लेकर विवाद तीनों अपने खेत से साहू रोड की ओर जा रहे थे। मुकेश के ताऊ के बेटे सुनील कुमार से जमीन के बंटवारे को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। सुनील ने अपने हिस्से में ज्वार का बीज रखा हुआ था। खेत पर राजेंद्र और उसके दोनों बेटों सहित पांच-सात अन्य परिजनों ने उन्हें पकड़ लिया और तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। शोर-शराबा होने पर भीड़ जमा मुकेश ने बताया कि जब उसकी मां भाई मनोज को बचाने लगी, तो सज्जन ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया। शोर-शराबा होने पर भीड़ जमा होने लगी। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। उकलाना पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी अंशू और संजू उर्फ सज्जन को दोषी करार दिया था।
हिसार में दो भाइयों को 5-5 साल की सजा:जमीनी विवाद में हमला करने का मामला, तीसरे आरोपी की जेल में मौत
1