हिसार जिले के बरवाला के ढाणी प्रेम नगर में एक घटना सामने आई है। जिसमें एक व्यक्ति पर उसके ही भाई और दो अज्ञात लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला किया। घटना में पीड़ित को गंभीर चोटें आई। जिसके बाद उसे हिसार के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले में BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ट्यूबवेल और बाड़ी देखने गया था पीड़ित गोविंद राम(48 वर्ष) के ढाणी प्रेमनगर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह 28 मई को शाम करीब 5:15 बजे अपने खेत में ट्यूबवेल और बाड़ी देखने गया था। वहां उसका भाई त्रिलोक एक पेड़ काट रहा था। त्रिलोक ने गोविंद से पूछा कि वह वहां क्या करने आया है। गोविंद ने जवाब दिया कि वह अपनी ट्यूबवेल और बाड़ी देखने आया है। त्रिलोक ने गोविंद का रास्ता रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी। कुल्हाड़ी से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उंगलियों और हाथ पर चोट गोविंद ने बताया कि त्रिलोक ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार करने की कोशिश की, लेकिन गोविंद ने बचाव में अपना दाहिना हाथ आगे कर दिया, जिससे उसकी उंगलियों और दाहिने हाथ पर गंभीर चोटें आई। त्रिलोक ने कुल्हाड़ी के बिंडे से गोविंद की कमर और टांगों पर भी वार किए। त्रिलोक ने अपने फोन से दो अन्य व्यक्तियों को बुलाया, जिन्होंने चेहरों पर कपड़ा बांध रखा था। गाली गलौज कर धमकाया इन अज्ञात व्यक्तियों ने भी गोविंद के साथ गाली-गलौज की और उसे धमकाया। गोविंद ने जब बचाव के लिए शोर मचाया, तो त्रिलोक और दोनों अज्ञात व्यक्ति कुल्हाड़ी फेंककर मौके से फरार हो गए। जाते समय उन्होंने गोविंद को धमकी दी कि अगर वह दोबारा खेत में दिखा, तो उसे जान से मार देंगे। हिसार नागरिक अस्पताल रेफर गोविंद के भतीजे जगदीश ने उसे तुरंत बरवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। वहां से डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हिसार के नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया। मेडिकल जांच में गोविंद के शरीर पर तीन गंभीर चोटें पाई गई, जिनमें एक चोट के लिए सर्जन की राय और दो चोटों के लिए ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ की राय लेने की सलाह दी गई। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस गोविंद ने बताया कि 29 मई को दवाइयों के नशे के कारण वह बयान नहीं दे पाया। 30 मई को पुलिस ने हिसार बस स्टैंड पर उससे संपर्क कर बयान दर्ज किया। गोविंद ने कहा कि वह हमलावरों को सामने आने पर पहचान सकता है। पुलिस ने गोविंद के बयान पर त्रिलोक और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ BNS की धारा 115, 126, 351(3), और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
हिसार में रास्ता रोक भाई पर कुल्हाड़ी से हमला:दो साथियों संग मिलकर वारदात, ट्यूबवेल और बाड़ी देखने गया था
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