हिसार में विवाहिता से पति ने जबरन बनाए अप्राकृतिक संबंध:मारपीट कर घर से निकाला, ससुराल पक्ष का काउंसलिंग में आने से इनकार

by Carbonmedia
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हिसार जिले के बरवाला थाना क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न, मारपीट, घरेलू हिंसा, और आईटी एक्ट के उल्लंघन का एक गंभीर मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता गांव ढाणी खान बहादुर की पूजा पत्नी कुलदीप सोनी ने अपने पति कुलदीप, ससुर दिनेश सोनी, सास भागा, और ननद हेमलता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता पूजा ने एसपी हिसार को दी गई शिकायत में बताया कि उसे दहेज की मांग, शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना, और जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ा है। बरवाला पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। 2019 में हुई थी शादी पूजा की शादी 8 अगस्त 2019 को गांव मंगाली मोहब्बत के कुलदीप के साथ हिंदू रीति-रिवाज से ढाणी खानबहादुर बरवाला में हुई थी। शिकायत के अनुसार पूजा के माता-पिता ने अपनी हैसियत से अधिक दहेज दिया। जिसमें सोने-चांदी के आभूषण, नकदी, मोटरसाइकिल, कार और फर्नीचर के लिए 1.5 लाख रुपए नकद और अन्य घरेलू सामान शामिल थे। शादी में लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए गए। शादी में सभी प्रकार का सामान भी दिया गया था, जिसे ससुराल वालों ने संभालने का वादा किया था। घटिया क्वालिटी के सामान के मारे ताने शादी के कुछ समय बाद ही कुलदीप और उसके परिवार ने पूजा को कम दहेज लाने और सामान की क्वालिटी को घटिया बताकर ताने मारने शुरू कर दिए। आरोप है कि कुलदीप ने अपने भैंसों के कारोबार को बढ़ाने के लिए पूजा पर 1 लाख रुपए नकद और सोने के गहनों की मांग की। जब पूजा ने विरोध किया, तो उसे शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और नौकरानी की तरह व्यवहार किया गया। उसे पर्याप्त भोजन तक नहीं दिया जाता था और छोटी-मोटी बीमारी में भी कोई सहारा नहीं मिलता था। दूसरी महिला के साथ लिव-इन रिलेशन में रहा पूजा ने आरोप लगाया कि कुलदीप ने उसकी मर्जी के खिलाफ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाए और उसे तलाक देने की धमकी दी, यह कहकर कि वह उससे अधिक सुंदर है और किसी अन्य लड़की से प्रेम करता है। इसके अलावा कुलदीप कुमकुम कुमारी नामक महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है। जिसके लिए उसने 11 जून 2024 को हिसार में नोट राईज्ड डीड भी बनवाई है। अन्य ससुराल वालों को इसकी जानकारी होने के बावजूद वे कुलदीप का समर्थन करते हैं। अश्लील मैसेज भेज छवि की खराब कुलदीप पर यह भी आरोप है कि वह पूजा की इंस्टाग्राम और अन्य ऑनलाइन आईडी का दुरुपयोग कर लोगों से धोखाधड़ी करता है। उसने पूजा की तस्वीरें और पते का इस्तेमाल कर 15-20 हजार रुपए ऐंठे और अश्लील मैसेज भेजकर उसकी छवि खराब की।
धन की बर्बादी और घर से निकाला। विरोध पर मारने की दी धमकी पूजा का कहना है कि ससुराल वालों ने उसका सामान हड़प लिया और उसे खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। लगभग एक साल पहले जब पूजा ने दहेज की मांगों का विरोध किया, तो उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। तब से वह अपने मायके में रह रही है और पूरी तरह माता-पिता पर निर्भर है। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस पूजा की शिकायत (संख्या 3406-PU, दिनांक 14 मई 2025) पर बरवाला थाने में जांच शुरू की गई। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर दलबीर सिंह ने पाया कि कुलदीप और अन्य आरोपियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, अमानत में खयानत, घरेलू हिंसा, जान से मारने की धमकी, और आईटी एक्ट के तहत अपराध सिद्ध होते हैं। इसके आधार पर धारा 498A, 323, 406, 506 IPC और 66C, 66D IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ससुराल पक्ष ने काउंसलिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया।

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