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2006 में हुए मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया. हाई कोर्ट ने 11 दोषियों को निर्दोष करार दे दिया है और उन्हें बरी भी कर दिया. जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस एस.जी. चांडक की खंडपीठ ने फैसला सुनाया. निचली अदालत ने 12 आरोपियों के लिए सजा का ऐलान कर दिया था. इनमें 5 को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसले को पलट दिया.
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