2022 से पहले एक साथ हासिल दो डिग्रियां भी वैध:UGC ने बदला नियम; दोनों ड‍िग्री रेगुलर भी हो सकती हैं, PhD के लिए छूट नहीं

by Carbonmedia
()

अब एक ही एजुकेशनल सेशन में 2 डिग्रियां करने पर दोनों मान्‍य होंगी। दोनों डिग्रियां रेगुलर, ड‍िस्‍टेंस या ऑनलाइन मोड में हो सकती हैं। UGC का नया नियम 2022 से पहले की हुई डिग्रि‍यों पर भी लागू होगा। UGC ने संशोधित नियमों का डिटेल्‍ड नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। 2022 से पहले तक एक रेगुलर और एक डिस्‍टेंस डिग्री एक साथ करने की छूट थी, मगर 2022 में UGC ने किसी भी मोड की डिग्रियों को साथ करने की इजाजत दे दी थी, मगर कहा था कि नियम आगे आने वाले सेशंस पर लागू होगा। अब UGC ने कहा है कि 2022 से पहले एक साथ 2 डिग्री कर चुके स्‍टूडेंट्स की दोनों डिग्रियां मान्‍य होंगी। इस फैसले से उन स्‍टूडेंट्स को फायदा होगा जो 2022 से पहले एक साथ 2 डिग्रियां पूरी कर चुके थे। UGC ने स्‍पष्‍ट किया है कि ये नियम डिप्‍लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्‍ट ग्रेजुएशन पर ही लागू होगा। PhD और MPhil कोर्सेज पर नियम लागू नहीं होगा। 2020 में पहली बार मिली थी अनुम‍ति पहले UGC के नियम के अनुसार, एक ही सेशन में 2 डिग्री मान्‍य नहीं थीं। UGC ने 2012 में एक समिति गठित की, जिसने सुझाव दिया कि एक एक रेगुलर डिग्री के साथ एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स डिस्टेंस मोड में किया जा सकता है। हालांकि, 2 रेगुलर डिग्रियों को एक साथ लेने की अनुमति नहीं थी। 2020 में UGC ने नियमों में संशोधन किया और एक रेगुलर डिग्री के साथ एक डिस्‍टेंस या ऑनलाइन डिग्री को मान्‍यता दे दी। 2022 में 2 रेगुलर डिग्रियों को मान्‍यता मिली 2022 में NEP 2020 के तहत नियमों में फिर बदलाव किया गया और एक साथ 2 रेगुलर डिग्रियों को भी मंजूरी दे दी गई, बशर्ते दोनों की क्‍लासेज का समय क्‍लैश न हो। हालांकि, जारी नोटिस में ये स्‍पष्‍ट नहीं था कि ये नियम 2022 से पहले ली गई डिग्रियों पर मान्‍य होगा या नहीं। नए दिशा-निर्देशों में साफ किया गया कि 2022 से पहले की गई एक साथ 2 अब वैध मानी जाएंगी। हालांकि, दोनों डिग्रियां तय नियमों का पालन करके ही ली गई होनी चाहिए। —————- ये खबरें भी पढ़ें… 16वें फाइनेंस कमीशन के मेंबर होंगे टी रबि शंकर: RBI के डिप्टी गवर्नर हैं, BHU-JNU से की पढ़ाई, जानें पूरी प्रोफाइल शनिवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के गवर्नर टी रबि शंकर को 16वीं फाइनेंस कमीशन का पार्ट-टाइम मेंबर बनाया गया है। वित्त मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी कर ये जानकारी दी। वो कमीशन की रिपोर्ट सब्मिट करने तक या 31 अक्टूबर 2025 (दोनों में से जो भी पहले हो जाए) तक यह पद संभालेंगे। पूरी खबर पढ़ें…

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Articles

Leave a Comment