कुरुक्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट कोर्ट ने चूरा पोस्त के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी मानते हुए 7 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी कुलदीप निवासी धनौरी जिला अंबाला पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कुलदीप के कब्जे से 7 किलो चूरा पोस्त बरामद हुआ था। जानकारी के मुताबिक, सीआईए-2 की टीम 14 नवंबर 2019 को शाहाबाद में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि कुलदीप चूरा पोस्त बेचने का धंधा करता है। आज कुलदीप चूरा पोस्त लेकर ढाबे पर ट्रक ड्राइवरों को बेचने के लिए आएगा। टीम ने कुलदीप को काबू कर उसके कब्जे से 7 किलो चूरा पोस्त बरामद किया था। आरोपी के विरुद्ध थाना शाहाबाद में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। साढ़े 5 साल बाद आया फैसला जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायधीश स्पैशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी कुलदीप को दोषी करार देते हुए 7 साल कठोर कारावास व 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
7 किलो चूरापोस्त मिला था, 7 साल कैद मिली:ढाबे पर आया था बेचने; अंबाला का रहने वाला; कोर्ट ने 10 हजार जुर्माना भी लगाया
2