भास्कर न्यूज | जालंधर थाना नई बारादरी की पुलिस ने प्लाईवुड बिजनेसमैन समीर गुप्ता उर्फ सोनू गुप्ता को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। यहां पर बचाव पक्ष के एडवोकेट मंदीप सिंह सचदेवा ने कहा-उनके क्लांइट को थाने बुलाकर अरेस्ट किया गया। पहले वह दो बार जांच में शामिल हो चुके थे। यह मामला पहले खारिज कर दिया गया था,लेकिन कोर्ट के आदेश में फिर से जांच हुई। उन्होंने दलील दी कि दो बार जांच में शामिल होने के बाद पुलिस ने बिना कोर्ट की अनुमित लिए गिरफ्तार कर लिया। बचाव पक्ष ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) सर्वोच्च न्यायालय के फैसला का जिक्र करते हुए दलील दी कि जहां सजा सात साल से कम कारावास की है,तो बेल दी जाए। कोर्ट ने ने समीर को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। बता दें कि बिजनेसमैन समीर गुप्ता पर आरोप है कि उसने साजिश के तहत सूर्या एन्क्लेव में 2 प्लॉट इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की एन्हांसमेंट फीस बिना जमा करवाए चरनजीतपुरा की एक फैमिली को बेच दिए थे। पीड़ित फैमिली इस जमीन पर घर तक नहीं बना सकी, क्योंकि पहले से दोनों प्लॉट पर विजिलेंस की जांच चल रही है और एन्हांसमेंट फीस 15 लाख 8 हजार जमा होने बाकी हैं।
बिजनेसमैन समीर गुप्ता को मिली बेल
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