Darbhanga News: दरभंगा कोर्ट से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव को बड़ा झटका लगा है. ADJ 3 सुमन कुमार दिवाकर ने विधायक की अपील खारिज कर दी है. साथ ही तीन महीने के लिए जेल भेज दिया है. वहीं, दूसरे पक्ष उमेश मिश्रा की याचिका पर 27 मई को सजा का ऐलान किया जाएगा. जानकारों की मानें तो कोर्ट सजा को 3 महीना से बढ़ाकर 2 साल तक कर सकती है.
एमपी-एमएलए कोर्ट के लोक अभियोजक रेणु झा ने बताया कि मिश्री लाल यादव पर दो मामले दर्ज थे. एक मामले में विधायक को तीन महीने की सजा सुनाई गई थी. सजा के खिलाफ उन्होंने अपील की थी. कोर्ट से अपील खारिज कर दी गई है. वहीं, 506 में कम सजा को लेकर उमेश मिश्रा ने याचिका दायर की थी, जिसमें दो साल की सजा का प्रावधान है.
बीजेपी विधायक को झटका
उन्होंने बताया कि कम सजा देने की याचिका पर आगामी 27 मई को अदालत फैसला सुनाएगी. बता दें कि दरभंगा जिला के एकमात्र एमपी-एमएलए की अदालत ने एक आपराधिक मामले में अलीनगर से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव और गोसाईं टोल पचाढी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार देने के बाद तीन माह का कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी. शुक्रवार को अदालत ने दोनों दोषी अभियुक्तों की सजा का ऐलान किया.
छह साल पुराना है मामला
दोनों के खिलाफ समैला निवासी उमेश मिश्रा ने 29 जनवरी 2019 की आपराधिक घटना का मुकदमा 30 जनवरी को दर्ज कराया. उन्होंने आरोप लगाया कि मॉर्निंग वॉक के दौरान मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव घेरकर गाली गलौज करने लगे. विरोध करने पर मिश्री लाल यादव ने सिर पर फरसा से प्रहार किया. पीड़ित के मुताबिक सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से पिटाई के बाद 2300 रुपए छीन लिए. घायल का इलाज केवटी पीएचसी के बाद डीएमसीएच में हुआ. पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को चार्जशीट अदालत में पेश की.
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