रोहतक जिले के जिलाधीश धर्मेंद्र सिंह ने महम तहसील के निंदाना गांव में चकबंदी के बाद जमीन का कब्जा दिलाने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 16(1) और 17(2) के तहत महम के तहसीलदार को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। प्रभारी को संपर्क में रहने के निर्देश यह नियुक्ति किला संख्या 47//19/2-20-21-22 और किला संख्या 48//17/2-16 की निशानदेही का कार्य पूर्ण होने तक के लिए की गई है। पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि वे डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात करें। पुलिस बल के प्रभारी को डयूटी मजिस्ट्रेट के लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों के अनुसार करें कार्रवाई महम के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है कि संबंधित भूमि पर किसी कोर्ट का स्टे या स्टेटस-को आदेश न हो। साथ ही सभी कार्यवाही नियमों के अनुसार की जाए।
महम में तहसीलदार को बनाया डयूटी मजिस्ट्रेट:चकबंदी के बाद जमीन का कब्जा दिलाने के लिए कार्रवाई, पुलिस बल रहेगा तैनात
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