गुरुग्राम के SHO पर दिल्ली में जीरो एफआईआर:लेडी एडवोकेट ने थाने में हेडकांस्टेबल को थप्पड़ मारे थे, अब रेप के आरोप लगाए

by Carbonmedia
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गुरुग्राम के सेक्टर 50 थाना एसएचओ पर दिल्ली में एक महिला एडवाेकेट ने रेप, उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार करने की शिकायत दी है। महिला एडवोकेट की शिकायत पर दिल्ली के सब्जी मंडी थाना पुलिस ने जीरो एफआईआर की है। इससे पहले गुरुग्राम के सेक्टर 50 थाने में इस महिला वकील के खिलाफ महिला हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने, सरकारी काम में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। एसएचओ सत्यवान ने महिला वकील द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से मनगढंत और झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में दर्ज केस से बचाव के लिए उसने ऐसा किया होगा। वहीं दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए एसीपी क्राइम अगेंस्ट वीमन सुरेंद्र कौर के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है। महिला एडवोकेट के ये आरोप दिल्ली सब्जी मंडी थाने में दी गई शिकायत में महिला एडवोकेट ने बताया कि 22 मई की रात को उसे एक मामले में पूछताछ के बहाने थाने बुलाया गया और फिर रात करीब 3 बजे तक जबरन थाने में बैठाकर रखा गया। इस दौरान SHO ने न केवल उससे अभद्रता की, बल्कि गंभीर यौन उत्पीड़न भी किया।SHO ने अपनी पद का दुरुपयोग करते हुए उसके साथ शारीरिक और मानसिक रूप से अत्याचार किया। आरोप है कि एसएचओ ने कहा कि तुम गुड़गांव में खड़ी हो, दिल्ली में नहीं। यहां रोजाना 365 वकील आते हैं, मैं तुम्हें वकालत सिखाऊंगा, तुम्हें हमारी ताकत नहीं पता, मैं जो चाहूं करूंगा। 21 मई की एफआईआर की अहम बातें सेक्टर 50 थाने की लेडी हेड कांस्टेबल ने अपनी शिकायत में बताया 21 मई को महिला थाना में हुए मियां बीवी के झगड़े के मामले में पति पत्नी को थाने में लाया गया था। वह मामले में दोनों से बातचीत कर रही थी। लेडी एडवोकेट ने मारे थप्पड़.. इसी दौरान एक महिला एडवोकेट वहां पर आई और पत्नी को थप्पड़ मारने लगी। जब उसने बीच बचाव किया तो एडवोकेट ने उसे भी थप्पड़ जड़ दिए। उसने गला पकड़ा और धक्का मारा, जिससे वह कुर्सी से गिर गई। एएसआई से भी बदतमीजी की..इसी दौरान शोर सुनकर थाने में मौजूद महिला एएसआई मौके पर पहुंची और उसे फर्श से उठाया। एडवोकेट ने उसके साथ भी बदतमीजी की । नौकरी खाने की धमकी दी…झगड़े की आवाज सुनकर एसएचओ भी मौके पर पहुंचे तो महिला एडवोकेट ने वकील के रूप में रौब झाड़ा और कहा कि वह थाने को बंद करवाने और उसकी नौकरी खाने की धमकी भी दी। उसने यहां तक कहा कि वह तुम्हारे जैसे कई पुलिसवालों को कोर्ट में सबक सिखा चुकी है। अब जानिए गुरुग्राम पुलिस ने क्या कहा गुरुग्राम में केस दर्ज है..दिल्ली पुलिस द्वारा एसएचओ के खिलाफ दर्ज की गई जीरो FIR के संबंध में गुरुग्राम पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि 21 मई को मारपीट और सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में महिला वकील सहित कई अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता पाई गई थी। मौके पर मौजूद कई अन्य व्यक्तियों को गवाह बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि सेक्टर 50 थाने में पहले से दर्ज एफआईआर से बचाव के लिए जीरो FIR दर्ज करवाई है। नियमानुसार इन्वेस्टिगेशन किया गया. मारपीट के मामले में नियमानुसार इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया था। इस दौरान महिला वकील का मेडिकल परीक्षण करवाया गया, जिसके बाद उन्हें अन्य वकीलों के हवाले किया गया। यह पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में की गई थी। एक वकील के खिलाफ केस दर्ज करा चुकी. महिला वकील ने वर्ष 2023 में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में उनके द्वारा एक 62 वर्षीय वकील, उनकी पत्नी, बेटी और अन्य लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज करवाया गया था। जिससे उनके व्यवहार और विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है। एसआईटी करेगी जांच इस बारे में पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि जीरो FIR में लगाए गए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी, लेकिन यह भी साफ है कि महिला वकील के खिलाफ पहले से दर्ज मारपीट का मामला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत दर्ज किया गया है। दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है।

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