हरियाणा में डायरेक्टर आफ प्रॉसीक्यूशन (जनरल) की नियुक्ति तीन सप्ताह से पेडिंग हैं। इसको लेकर एक शिकायत पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंची है। शिकायत में कहा गया है कि 31 मई 2025 को हरियाणा के मौजूदा डायरेक्टर आफ प्रॉसीक्यूशन संजय हुड्डा का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। इसके बावजूद नियुक्ति नहीं की गई है। हुड्डा की नियुक्ति 1 जून 2022 को हुई थी। मौजूदा सेवा-नियमों अनुसार इस पद का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष ही हो सकता है। हालांकि तीन सप्ताह का समय बीत जाने के बाद भी हुड्डा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति अभी पेंडिंग हैं। हाईकोर्ट को भेजी गई शिकायत में क्या… 1. HC के मुख्य न्यायाधीश की सहमति जरूरी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार-जनरल को भेजी गई शिकायत में लिखा है कि यह पूरा मामला मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाना चाहिए। चूंकि मौजूदा हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा (ग्रुप ए) नियमों, 2013 के नियम 9 (1) (ए) के अनुसार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से हरियाणा के निदेशक, अभियोजन (सामान्य) की नियुक्ति होती है। 2. नागरिक सुरक्षा संहिता से नियुक्ति की अपील बहरहाल, हेमंत ने प्रदेश के अगले डायरेक्टर ऑफ प्रॉसीक्यूशन (जनरल) की नियुक्ति उपरोक्त नियमो के अनुसार न कर बल्कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 की धारा 20(2)(ए) के अनुसार सुनिश्चित करने की अपील की है। 3. एडिशनल डायरेक्टर की प्रमोट होता है मौजूदा वर्ष 2013 सेवा नियमों अनुसार निदेशक, अभियोजन (सामान्य) के पद पर केवल न्यूनतम एक वर्ष की सेवा वाला एडिशनल डायरेक्टर ही प्रमोट होकर नियुक्त हो सकता है। रोचक बात यह है कि वर्तमान में मौजूदा चार अतिरिक्त निदेशकों में किसी का भी इस पद पर एक वर्ष का अनुभव नहीं है। 4. खुली भर्ती से नहीं हो सकती है नियुक्ति हरियाणा में निदेशक अभियोजन (जनरल) के पद को सीधी भर्ती से भरने की मौजूदा सेवा नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है। फरवरी, 2022 से पहले हालांकि एडिशनल डायरेक्टर के साथ साथ 10 वर्षो की एडवोकेट के तौर पर अनुभव वाला डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी प्रमोशन से डायरेक्टर, प्रॉसीक्यूशन बनने के लिए योग्य होता था। हेमंत कुमार ने भेजी है शिकायत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हेमंत कुमार ने बताया कि फरवरी 2022 में वर्ष 2013 के सेवा नियमों में हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार तीन वर्ष तक निदेशक, अभियोजन (सामान्य) के पद पर रहने के बाद संजय हुड्डा को अब निदेशक, अभियोजन (विशेष)- डायरेक्टर ऑफ़ प्रॉसिक्यूशन (स्पेशल) के तौर पर पदांकित करना होगा। तत्पश्चात उन्हें पुन: डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन (जनरल ) के पद पर तो तैनात नहीं किया जा सकता, हालांकि प्रदेश सरकार के किसी अन्य विभाग, कार्यालय, बोर्ड, निगम में तैनात किया जा सकता है। हुड्डा की सरकारी सेवा से रिटायरमेंट में करीब दो वर्षों का समय शेष है एवं वो अगस्त,2027 में रिटायर होंगे।
हरियाणा में तीन हफ्ते बाद DOP नियुक्ति नहीं:HC पहुंची शिकायत; संजय हुड्डा का कार्यकाल हुआ पूरा, 4 प्वाइंट में समझिए पूरा मामला
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