पानीपत जिले के गांव मनाना की महिला सरपंच रेखा देवी पर लगे भष्ट्राचार के आरोपों की जांच तेज हो गई है। महिला सरपंच को सस्पेंड करने की मांग पर गुरुवार को सरपंच का पक्ष रखने के लिए डीसी कार्यालय बुलाया गया। उनका पक्ष सुनने के बाद डीसी ने एक आदेश जारी किए। जिनमें कहा गया है कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी समालखा के पत्र अनुसार ग्राम पंचायत के स्टाक रजिस्टर के पेज पर दर्ज विवरण अनुसार कई सामान बिना बोली करवाए खुर्द-बुर्द करने के कारण ग्राम सरपंच मनाना को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद आज 26 जून को सरपंच को निजी सुनवाई का अवसर दिया गया था। निजी सुनवाई के दौरान डीसी द्वारा दिए गए आदेशों की पालना में 2 जुलाई की सुबह 11 बजे गांव मनाना में शिकायत के संबंध में मौका निरीक्षण किया जाना है। इसलिए तय तिथि और समय पर ग्राम पंचायत मनाना के पंचायत घर में हाजिर आना सुनिश्चित करें।
ये की गई थी शिकायत
BDPO ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि गांव के ही रहने वाले संदीप राठी ने इस गबन की शिकायत की थी। जिसमें लिखा गया था कि कृषि योग्य भूमि पर स्थित ट्यूबवैल व अन्य छोटे समरसीबल की मोटरें, लोहें की पाइप, स्टार्टर, तारें, लोहे के जाल आदि बदलवाकर नए लगाए गए। नियमानुसार पुराना स्टॉक में दर्ज किया जाता है। सरपंच रेखा ने 18 अगस्त 2023 को सामान की बोली सुनिश्चत की। लेकिन अपने चहेतों को बिना किसी बोली के सामान बेच दिया। इस शिकायत के आधार पर जांच कमेटी गठित की गई। लेटर नहीं लिया, तो सरपंच के घर की दीवार पर किया चस्पा
जांच कमेटी ने सरपंच ग्राम सचिव को शिकायत से संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने व पुराने सामान का मौका निरीक्षण करवाने के बारे में लिखा, लेकिन बार-बार पत्राचार के बाद भी उक्त द्वारा रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके बाद 27 मार्च को सरपंच रेखा व ग्राम सचिव को अंतिम मौका देकर 28 मार्च 2025 की सुबह 10 ग्राम सचिवालय मानना में हाजिर होकर पुराना सामान का मौका निरीक्षण करवाने और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के बारे में लिखा गया था। सेवादार द्वारा सरपंच के घर पत्र भी भिजवाया गया, लेकिन सरपंच ने पत्र नहीं लिया। इसके बाद सेवादार द्वारा उक्त नोटिस सरपंच के घर की दीवार पर चस्पा कर दिया गया। BDPO की जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष
BDPO ने कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत और तमाम बयानों और जांच के बाद निष्कर्ष निकला कि सरपंच रेखा द्वारा रजिस्टर में दर्ज पुराने सामान की बोली न करके सामान को खुर्द बुर्द किया गया। ग्राम सचिव द्वारा उपलब्ध स्टॉक रजिस्टर अनुसार पुराने जाल हटाकर नए जाल लगाए गए, लेकिन रिकॉर्ड अनुसार पुराने जल स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किए गए। स्टॉक रजिस्टर में दर्ज पुराने सामान की रिकवरी सरपंच रेखा से की जानी उचित है। इसके अतिरिक्त कार्य में अनियमितताएं, पंचायत को हानि पहुंचाने और सरपंच के कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन न करने की एवज में पंचायती राज एक्ट 1994 के तहत सरपंच रेखा के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई। अब डीसी की अगला एक्शन लेंगे।
पानीपत में महिला सरपंच पर सस्पेंशन की तलवार लटकी:सुनवाई के मौके के बाद डीसी ने दिए निरिक्षण के आदेश; बिना बोली के सामान खुर्द-बुर्द का है मामला
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