सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से टोल टैक्स में छूट प्राप्त व्यक्तियों और संगठनों के लिए फ्री फास्ट टैग जारी किया जाएगा। पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को इसके लिए तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा। यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्हें पहले से टोल टैक्स में छूट प्राप्त है। छह महीने के बाद टोल प्लाजा पर कोई पास मान्य नहीं होगा। सोनीपत के डीसी सुशील सारवान ने गुरुवार को बताया कि लोगों की सुविधा के लिए देश में फास्टैग सिस्टम द्वारा नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे पर टोल शुल्क वसूला जाता है, ताकि किसी भी टोल पर जाम की स्थिति न हो। उन्होंने बताया कि छूट प्राप्त विभाग/संगठन फास्टैग छूट पोर्टल https://exemptedfastag.nhai.org के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। डीसी ने बताया कि छह महीने बाद, जिन वाहनों पर छूट प्राप्त फास्टैग नहीं होगा, उन्हें टोल प्लाजा से बिना शुल्क गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार, फास्टैग से छूट प्राप्त श्रेणियों में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायमूर्ति, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्य मंत्री, संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल, सेनाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष शामिल हैं। इसके अलावा सांसद, आर्मी कमांडर, राज्य के मुख्य सचिव, भारत सरकार के सचिव, राज्यसभा और लोकसभा के सचिव, सरकारी दौरे पर आए उच्च पदस्थ विदेशी अधिकारी और विधायक भी इस सूची में शामिल हैं। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के पुरस्कार विजेताओं को भी यह छूट मिलेगी, बशर्ते वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र दिखाएं। साथ ही रक्षा मंत्रालय के वे कर्मी भी शामिल हैं जो भारतीय टोल (सेना और वायुसेना) अधिनियम, 1901 और उसके तहत बने नियमों के अनुसार छूट के पात्र हैं। यह नियम नौसेना पर भी लागू होता है।
हरियाणा में फ्री फास्टैग के लिए 3 माह की डेडलाइन:6 महीने बाद टोल प्लाजा पर कोई पास मान्य नहीं; छूट वालों को ही सुविधा
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