जबलपुर HC ने थाना इंचार्ज को सुनाई अनोखी सजा, 1000 पौधे लगाकर शेयर करनी होगी GPS लोकेशन, जानें पूरा मामला

by Carbonmedia
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Jabalpur High Court News: जबलपुर हाईकोर्ट ने सतना कोतवाली के थान इंचार्ज (TI) राघवेंद्र द्विवेदी को अनोखी सजा दी है. कोर्ट ने उन्हें 1,000 फलदार पौधे लगाने का आदेश दिया है. TI को ये पौधे धार्मिक नगरी चित्रकूट में लगाने होंगे. दरअसल, 2021 में नाबालिग से रेप के एक मामले में सतना कोर्ट ने आरोपी रामावतार चौधरी को उम्रकैद दी थी.
आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की. सितंबर 2024 में हाईकोर्ट ने पीड़िता को नोटिस भेजा, जिसकी तामीली TI द्विवेदी को करनी थी, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती. गुरुवार (26 जून) को जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस अवींद्र कुमार सिंह की बेंच ने सख्त रुख अपनाया.
पौधे की GPS लोकेशन और फोटो कोर्ट में जमा करनी होगी
कोर्ट ने TI को 1 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2026 के बीच पौधे लगाने का समय दिया है. साथ ही, हर पौधे की GPS लोकेशन और फोटो कोर्ट में जमा करनी होगी. सतना SP को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो पौधों का निरीक्षण करें और अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करें. वहीं, इस मामले में TI राघवेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि वे कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन करेंगे.
इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2025 को होगी. हाई कोर्ट के आदेश के बाद थाना प्रभारी रविंद्र द्विवेदी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी है और भरोसा दिलाया है कि आगे ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं दोहराई जाएगी.
5,000 रुपये की लागत का भुगतान करने का भी वादा 
कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि पौधे लगाने का पूरा खर्च थाना प्रभारी को अपनी जेब से देना होगा. यह पहला मौका नहीं है जब हाई कोर्ट ने पर्यावरण से जुड़ी सजा दी हो, इससे पहले भी ऐसे आदेश दिए जा चुके हैं. आदेश में कहा गया है कि उन्होंने (पुलिस अधिकारी) पुलिस महानिरीक्षक से लगाए गए 5,000 रुपये की लागत का भुगतान करने का भी वादा किया है.

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