अमृतसर जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने मेथनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। मेथनॉल, जिसे मिथाइल अल्कोहल या वुड अल्कोहल भी कहा जाता है, का जिले में अवैध व्यापार हो रहा है।मेथनॉल का उपयोग फीड स्टॉक, सॉल्वेंट, ईंधन और एंटी फ्रीज के रूप में होता है। पंजाब जहर अधिनियम, 2012 के तहत इसे जहरीला पदार्थ घोषित किया गया है। सहायक आयुक्त रखेंगे निगरानी जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कूरियर सेवाओं से मेथनॉल की बिक्री और डिलीवरी पर रोक लगा दी है। नए नियमों के तहत मेथनॉल के अधिकृत संचालक और विक्रेताओं को अपना स्टॉक रजिस्टर और मासिक स्टॉक की जानकारी सहायक आयुक्त आबकारी एवं कराधान के कार्यालय में जमा करानी होगी। सहायक आयुक्त इन आदेशों के अनुपालन की निगरानी करेंगे। नकली शराब से हुई थी 26 की मौत पुलिस आयुक्त अमृतसर (शहर), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमृतसर (ग्रामीण) और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां जहरीले पदार्थों की अवैध बिक्री को रोकने के लिए कार्रवाई करेंगी। यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने अमृतसर के मजीठा में नकली शराब से 26 मौतें हुई थी। उस नकली शराब को बनाने में मेथनॉल का प्रयोग किया गया था। मुंबई से मंगवाई गई थी मेथनॉल मेथनॉल कोरियर के जरिए मुंबई से मंगवाई गई थी। इसमें पुलिस अधिकारों को सस्पेंड करने के अलावा भी कई लोगों पर कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद से लगातार पुलिस ओर एक्साइज विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है और नकली शराब बेचने वालों को पकड़ जा रहा है।
अमृतसर में मेथनॉल की बिक्री पर नए नियम:कोरियर से डिलीवरी बैन, विक्रेताओं को जमा कराना होगा स्टॉक रजिस्टर
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