यमुनानगर में देवर की हत्या करने के मामले में सेशन कोर्ट ने आरोपी भाभी और उसके नौकर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. आरसी डिमरी ने सुनाया। भाभी ने देवर की जमीन हड़पने के लिए उसे घर बुलाकर नौकर के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। इतना ही नहीं बाद में शव को सोम नदी के पास बने पुल के नीचे फेंक दिया था। वारदात के दो साल चार महीने मंगलवार को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया। हड़पना चाहती थी जमीन यह मामला 28 जनवरी 2023 को थाना बिलासपुर में दर्ज किया गया था, शिकायतकर्ता अनिल कुमार, निवासी भम्नौली ने बताया था कि उसका चचेरा भाई कुलदीप कुमार उर्फ काला अविवाहित था और गांव में अकेले रहता था।
कुलदीप की जमीन को उसके बड़े भाई संजीव कुमार की पत्नी बबीता और उनके बेटे लविश ने ठेके पर लिया हुआ था। दोनों जमीन हड़पने की नीयत रखते थे। 27 जनवरी 2023 की रात को कुलदीप बबीता के घर पर था, जहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ। नदी के पुल के नीचे मिला था शव इसके बाद कुलदीप लापता हो गया। अगले दिन 28 जनवरी को सोम नदी के पास एक पुल के नीचे उसका शव मिला, जिसकी पहचान कुलदीप के रूप में हुई। जांच में पता चला कि बबीता और उसके नौकर ऋषिपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमीन के लालच में कुलदीप की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उप-निरीक्षक निर्मल ने मामले की जांच की। वैज्ञानिक तथ्यों और सबूतों के आधार पर पुलिस ने कोर्ट में पैरवी की। 27 मई को कोर्ट ने बबीता, पत्नी संजीव कुमार और ऋषिपाल, पुत्र प्रेमचंद, दोनों निवासी भम्नौली, को आजीवन कारावास और 12,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
यमुनानगर में हत्यारी भाभी को उम्रकैद की सजा:जमीन के लालच में की थी देवर की हत्या; नौकर भी वारदात में शामिल
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