Parliament Security Breach: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार (2 जुलाई) को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने आरोपी नीलम आजाद और महेश कुमावत को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर राहत दी.
जस्टिस ने उन्हें घटना से संबंधित मीडिया आउटलेट्स को इंटरव्यू न देने या सोशल मीडिया पोस्ट न करने का भी निर्देश दिया. आरोपियों ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.
साल 2001 के संसद आतंकी हमले की बरसी पर एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन में, आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी शून्यकाल के दौरान पब्लिक गैलरी से लोकसभा में कूद गए. इस दौरान उन्होंने स्प्रे से पीली गैस छोड़ी और नारे लगाए. इस दौरान दोनों को सांसदों ने पकड़ लिया.
उसी समय लोकसभा के बाहर दो अन्य आरोपियों अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने संसद परिसर के बाहर तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए स्प्रे से रंगीन गैस का छिड़काव किया. पुलिस ने फौरन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद संसद की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे.
संसद सुरक्षा चूक मामले में नीलम आजाद और महेश कुमावत को मिली जमानत, HC ने लगाई ये शर्तें
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