हाईकोर्ट ने चीनी डोर पर दायर जनहित याचिका की बंद:पंजाब सरकार पहले ही कर चुकी है कार्रवाई, सूचना देने पर 25 हजार का इनाम

by Carbonmedia
()

पतंग उड़ाने में इस्तेमाल चीनी डोर से होने वाले हादसों को लेकर दायर दूसरी जनहित याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार पहले ही इस पर जरूरी कदम उठा चुकी है, इसलिए अब दोबारा कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने कहा कि अधिकारियों ने पहले ही तय कर रखा है कि अगर कोई चीनी डोर से जुड़ी किसी चोट या मौत की जानकारी देगा, तो उसे 25 हजार रुपए का इनाम मिलेगा। इसके साथ ही ऐसे मामलों में जुर्माना और कार्रवाई भी तय है। कोर्ट ने याचिका लगाने वाले को कहा कि हर बार अदालत आने की बजाय, वह सीधे अधिकारियों से संपर्क करे और जो भी घटना हुई है उसकी जानकारी दे। अगर अधिकारी कुछ नहीं करते, तो फिर मजिस्ट्रेट के पास जाया जा सकता है। 6 साल के बच्चे की गई थी जान कोर्ट में यह याचिका एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर लगाई गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि चीनी डोर के कारण 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी। इससे पहले इसी मामले में एक और याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने अधिकारियों को शिकायत पर ध्यान देने और कार्रवाई करने के लिए कहा था। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना कोर्ट ने बताया कि अगर कोई पतंग उड़ाने में चीनी डोर का इस्तेमाल करता है और उससे किसी को चोट लगती है, तो उस पर 10 हजार से लेकर 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, जो भी व्यक्ति इस तरह की जानकारी देगा, उसे 25 हजार रुपए तक का इनाम मिलेगा।

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Articles

Leave a Comment