आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार सीनियर अकाली नेता व पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के मामले की पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए है। उनके वकीलों तरफ से अदालत में दायर याचिका में उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है। रिमांड ऑर्डर रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही उन्हें गलत तरीके से पुलिस हिरासत में रखने का आरोप लगाया है। मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह कलेर का कहना यह केस उस खारिज रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया है। जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था। शीर्ष अदालत में भी पंजाब सरकार के वकीलों ने यही तथ्य रखे थे। इससे पहले दो जुलाई को मजीठिया को सात दिन का रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया। अदालत ने विजिलेंस ने जांच में उनकी प्रॉपर्टी को लेकर नए चीजें सामने रखी। साथ ही कहा कि यूपी गोरखपुर जाकर मामले की जांच करनी है। अदालत ने सारे तथ्य सुनने के बाद चार दिन का रिमांड दिया है। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के काफी नेता मोहाली में जुटे थे। सुखबीर बादल सभी नेताओं को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था।
मजीठिया की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज:खुद को गिरफ्तारी और रिमांड को बताया गलत, अब 4 दिन के रिमांड पर चल रहे
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