हरियाणा के पानीपत जिले में समालखा थाना के प्रभारी समेत कई पुलिस कर्मचारियों पर एक युवक ने थर्ड डिग्री देने और मारपीट कर पैर की हड्डी तोड़ने के आरोप लगाए है। दरअसल, जमीनी विवाद में पुलिस एक खेत में गई थी। जहां से एक युवक को उठा कर थाने में ले आई। वहां उसके साथ पुलिस कर्मचारियों ने मारपीट की। उस पर और उसकी पत्नी पर 7-51 का केस दर्ज किया गया। युवक ने जमानत ली और मेडिकल करवा कर मामले की शिकायत एसपी को दी है। एसपी ने मामले की जांच के लिए समालखा डीएसपी को जिम्मेदारी दी है।
वहीं, इस मामले में समालखा थाना प्रभारी दीपक का कहना है कि सभी आरोप बेबुनियाद है। आरोपी खुद भी क्रिमिनल प्रवृत्ति का है। उसने खुद अपने पिता का मर्डर किया हुआ है। इसके अलावा उसने पर धोखाधड़ी का भी केस दर्ज है। आरोपी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस की मौजूदगी में फसल पर ट्रैक्टर चलाने का आरोप एसपी को दी शिकायत में नरेंद्र ने बताया कि वह गांव बुडशाम का रहने वाला है। उसके सगे भाई जगबीर से उसका काफी लंबे समय से जमीन संबंधित विवाद कोर्ट में चल रहा है। 30 जून की सुबह करीब 9 बजे वह अपनी पत्नी और मजदूरों के साथ खेत में धान की बिजाई कर रहा था। तभी वहां एक टैक्ट्रर व 7-8 गाड़ियों में करीब 50 लोग वहां आए। उनके साथ डायल 112 पुलिस की गाड़ी में पुलिसकर्मी भी थे। लोगों में गुरूदेव, राजेश निवासी गांव सिवाह थे। जो पुलिस की मौजूदगी में जबरदस्ती उसके खेत में ट्रैक्टर चलाने लगे। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ झगड़ा किया। विवाद बढ़ता देख उसने खुद भी डायल 112 पुलिस को बुलाया। कुछ देर बाद वहां डायल 112 की दूसरी गाड़ी भी आ गई। एसएचओ समालखा की गाड़ी वहां पर आई, जिसमें हेड कॉन्स्टेबल अमित, महिला पुलिस बिमला, दो अन्य महिला पुलिस व 2 पुलिस कर्मचारी आए। हेड कॉन्स्टेबल अमित ने उसे कहा कि उन्हें गुरदेव ने बुलाया है व राजेश के कहने पर वे यहां आए है। गाड़ी में डालकर जबरन थाने ले जाकर मारपीट का आरोप आरोप है कि पुलिस ने उसकी जमीन पर जबरदस्ती ट्रैक्टर चलवाकर फसल खराब करवा दी। जब उसने इसका विरोध किया तो HC अमित के साथ जितने पुलिस कर्मचारी आये थे, उन्होंने और राजेश व गुरूदेव ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे एसएचओ समालखा पुलिस की गाड़ी में जबरदस्ती बैठाया। जिसमें हैड कॉन्स्टेबल ने उसकी गर्दन दबोच रखी थी और समालखा थाना में ले आए। जहां अमित, एसएचओ दीपक, एसआई बंसीलाल, एएसआई अनिल व अन्य 3-4 पुलिस कर्मचारियों ने उसे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। शिकायतकर्ता बोला- SHO ने तोड़ी उसकी पैर की हड्डी आरोप है कि पुलिसकर्मी जबरदस्ती कागजातों पर हस्ताक्षर करवाना चाहते थे। HC अमित ने उससे कहा कि तू इस कागजातों पर लिखकर दे कि गुरूदेव को तूने कब्जा दे दिया है। जब इस बात का विरोध किया तो उसे थर्ड डिग्री देनी शुरू कर दी। उसके सिर-पैर व आंख पर मारपीट की। SHO दीपक ने उसके पैर उपरोक्त सभी पुलिस कर्मचारियों से पकड़वाकर डंडे मारे। जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। आरोप है कि उसके साथ मारपीट करने के बाद उसपर व उसकी पत्नी पर 107/151 का मुकदमा दर्ज किया। जबकि दूसरे पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 1 जुलाई को उसने जमानत लेने के बाद अपना मेडिकल करवाया और 2 जुलाई को उसने एसपी को शिकायत दी है।
पानीपत में SHO पर थर्ड डिग्री देने के आरोप:जमीनी विवाद में उठा थाने ले गई पुलिस; मारपीट में पैर की हड्डी टूटने का दावा, प्रभारी बोलें- सब झूठ
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