हरियाणा के नूंह जिले में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर मामले में अदालत ने दोषी नसीम पुत्र हारून निवासी रूपाहेड़ी थाना रोजकामेव को 20 साल की कठोर कैद और 70 हजार रुपये भरने की जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष पॉक्सो अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन ने सुनाया। मामला वर्ष 2022 का है खेतों में चारा लेने गई थी नाबालिग जानकारी के अनुसार यह मामला मई 2022 का है जब 16 वर्षीय पीड़िता अपने खेतों में चारा लेने के लिए निकली थी। उसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो युवक आए। जिन्होंने जबरन उन्हें उठा लिया और तावडू रेलवे लाइन के रास्ते लेकर गए। जहां पर पहले से ही एक कार खड़ी थी,जिसमें चार युवक मौजूद थे। फिर वे सभी कार में उसे सोहना की तरफ एकांत स्थान पर ले गए, जहां चार युवकों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पीड़िता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी और उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। नाबालिग को सोहना रोड पर छोड़कर गए आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी पीड़िता को सोहना रोड पर छोड़कर फरार हो गए। जिसके बाद वहां की स्थानीय पुलिस के माध्यम से पीड़िता के परिजनों से संपर्क कराया गया।घटना के बाद पीड़ित परिजनों ने तावडू सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने चार नामजद सहित दो अन्य के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नियम अनुसार पीड़िता के बयान दर्ज हुए। पुलिस ने जांच कर आरोपी नसीम निवासी रूपाहेड़ी थाना रोजकामेव को गिरफ्तार किया। मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया गया। करीब तीन साल तक अदालत में मामले की सुनवाई हुई। जिसके बाद आरोपी नसीम को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए है।
नूंह में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा:चारा लेने गई थी नाबालिग,रास्ते में किया अपहरण,चार युवकों ने किया था दुष्कर्म
5
previous post