EC की बड़ी कार्रवाई: गौतमबुद्ध नगर की 5 पार्टियों को नोटिस, 2019 से नहीं लड़े चुनाव

by Carbonmedia
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UP News: जनपद गौतमबुद्ध नगर भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के अंतर्गत पिछले छह वर्षों 2019 से 2024 के दौरान किसी भी चुनाव में भाग न लेने वाले गौतमबुद्ध नगर जिले के पांच अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों पर कार्यवाही करते हुए अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत की गई है.इन राजनीतिक दलों को जारी नोटिस राष्ट्रीय मजदूर किसान पार्टीपश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास पार्टीमदर इंडिया पार्टीजनक्रांति समाज पार्टीहिंदुस्तान क्रान्तिकारी दलइन दलों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय से रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भेजा गया है.21 जुलाई तक सुनवाई का अवसर नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित दलों के अध्यक्ष या महासचिव को अपना पक्ष हलफनामा व सुसंगत दस्तावेजों के साथ आगामी 14 जुलाई 2025 तक लखनऊ स्थित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा. साथ ही, इन दलों को 21 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित होने का अवसर भी दिया गया है.राजनितिक पारदर्शिता है उद्देश्य
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि तक कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं होता, तो यह माना जाएगा कि संबंधित दल के पास इस विषय में कहने के लिए कुछ नहीं है. ऐसी स्थिति में इन दलों को राजनीतिक दलों की सूची से हटाने की संस्तुति उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी.इसके बाद इन दलों की पंजीकरण के लिए कोई अधिकारिक जिम्मेदारी अब चुनाव आयोग की नहीं बचेगी.यह कदम देश में सक्रिय राजनीतिक दलों की पारदर्शिता और सक्रियता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि निष्क्रिय दलों को पंजीकरण की सुविधा का दुरुपयोग करने से रोका जा सके. माना जा रहा है इस प्रक्रिया से बड़ी संख्या में निष्क्रिय दल निरस्त हो जाएंगे.

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