हरियाणा के पानीपत में जिला अदालत ने एक नशा तस्कर को सजा सुनाई है। ASJ योगेश चौधरी की कोर्ट ने 2 किलोग्राम से ज्यादा गांजा पती के साथ पकड़े गए तस्कर को शनिवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी प्रवीन निवासी इंदिरा कॉलोनी को 4 साल की सजा दी है। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में खास बात यह है कि सरकार की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कुलदीप ढुल ने सजा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। ग्राहक ढूंढते वक्त पकड़ा गया था तस्कर
मॉडल टाउन थाना में 11 नवंबर 2020 को आरोपी परवीन निवासी शीतला मंदिर इंदिरा कॉलोनी के खिलाफ नशा तस्करी का केस दर्ज हुआ था। जिसमें पुलिस ने बताया था कि युवक को गुप्त सूचना के आधार पर दमकल कार्यालय के पास पकड़ा गया था। उसके पास एक पॉलिथीन थी, जिसमें मादक पदार्थ होने का शक था। युवक ने राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में पॉलिथीन की तलाशी लेने दी। तलाशी के दौरान पुलिस को 2 किलो से ज्यादा गांजा पत्ती बरामद हुई थी। युवक ने बताया था कि वह 5 किलोग्राम गांजा पत्ती कैराना बाईपास से किसी राह चलते व्यक्ति से 40 हजार रुपए में खरीद कर लाया था। उसने कुछ पुड़िया बनाकर 100 और 200 रुपए के हिसाब से बेच दी थी। जिन पैसों को उसने खाने-पीने और जुआ खेलने में खर्च कर दिया था। बाकी को वह बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में निकला था, तभी वह पकड़ा गया।
पानीपत में नशा तस्कर को 4 साल की सजा:2 किलो गांजापती के साथ हुआ था गिरफ्तार, अदालत ने 5 साल बाद सुनाया फैसला
4