Greater Noida News: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने डिफॉल्टर आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम लागू कर दी है. यह योजना 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगी, जिसके तहत आवंटियों को बकाया राशि पर ब्याज और पेनल्टी में छूट दी जाएगी. लंबे समय से डिफॉल्टर अलॉटियों द्वारा OTS की मांग की जा रही थी, जिसे अब प्राधिकरण ने अपनी 85वीं बोर्ड बैठक में स्वीकृति दी है.
इस योजना के तहत टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर सभी आवासीय (BHC), संस्थागत, व्यावसायिक, औद्योगिक, मिक्स लैंड यूज, 25-250 एकड़ योजना और 7% आबादी भूखंड वाले आवंटियों को लाभ मिलेगा. बता दें ₹50 लाख तक की बकाया राशि वाले आवंटी दो किश्तों में भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा पचास लाख से अधिक राशि वाले डिफॉल्टर आवंटियों को छह किश्तों में पैसा जमा करना होगा. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के इस कदम से उन डिफॉल्टर आवंटियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है.
पेनल्टी से मिलेगी राहतप्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, डिफॉल्टर को सिर्फ मूल धनराशि और निर्धारित ब्याज का भुगतान करना होगा, जबकि उस पर लगने वाली पेनल्टी और अतिरिक्त शुल्क पूरी तरह माफ किए जाएंगे. अगर किसी आवंटी ने पहले से कोई राशि जमा की है, तो उसे ओटीएस के तहत बकाया में समायोजित कर लिया जाएगा. वहीं ₹50 लाख तक की बकाया राशि वाले आवंटी दो किश्तों में भुगतान कर सकते हैं.
₹50 लाख से अधिक की राशि वाले डिफॉल्टर छह किश्तों में भुगतान कर सकेंगे, जिन पर 10.5% वार्षिक ब्याज लगेगा. यदि कोई आवंटी किश्तों का भुगतान समय पर नहीं करता, तो 3% अतिरिक्त ब्याज लगाया जाएगा और उसका OTS लाभ स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा. इस योजना से हजारों डिफॉल्टर आवंटियों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि प्राधिकरण को भी लंबित बकाया वसूली में मदद मिलेगी. यह कदम प्राधिकरण के वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है.
Greater Noida News: डिफॉल्टर आवंटियों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्राधिकरण ने लागू की ओटीएस स्कीम
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