Bihar News: कहा जाता है कि महिलाओं का शृंगार उसका गहना होता है, लेकिन आप बिहार पुलिस में हैं तो फिर इसका त्याग कर दें. बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से फरमान शृंगार प्रसाधन को लेकर फरमान जारी किया गया है. आभूषण पहनने और शृंगार करने से मना किया गया है. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है.
यह आदेश बीते सोमवार (07 जुलाई) को पुलिस मुख्यालय की ओर से निकाला गया है. विधि-व्यवस्था एडीजी ने पत्र जारी कर सभी जिलों के वरीय अधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी थानों में एवं अन्य जगहों पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों (सिपाही, दारोगा, इंस्पेक्टर आदि…) को निर्देश दें कि आभूषण और शृंगार के साथ ड्यूटी नहीं करें.
आदेश पत्र में क्या कुछ लिखा गया है?
जारी किए गए पत्र में आदेश देते हुए लिखा गया है, “प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि महिला पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा कर्तव्य पालन (ड्यूटी) के दौरान बड़े आकार का आभूषण जैसे झुमका, नथिया, चूड़ियां एवं अन्य शृंगार प्रसाधन का पहनावा किया जा रहा है जो पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों की मर्यादा एवं अनुशासन के विपरीत है.”
सख्ती से कदम उठाने की कही गई थी बात
बता दें कि समीक्षा बैठक में इस बात का जिक्र करते हुए डीजीपी विनय कुमार ने सख्त कदम उठाने की बात कही थी. इसके बाद ही उनके निर्देश पर ही पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक-विधि-व्यवस्था ने प्रदेश के सभी रेंज आईजी, एसएसपी, एसपी को कर्तव्य पालन के दौरान मर्यादा एवं अनुशासन के विपरीत ऐसे आभूषण के पहनावे पर लगे प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन कराने को कहा गया है.
अब जिले के अधिकारियों ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि इसका पालन किया जाए. आदेश के उल्लंघन पर एक्शन हो सकता है. गौरतलब हो कि कई बार यह देखा गया है कि ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मी या पदाधिकारियों के कानों में बड़ी बालियां होती हैं या फिर कई और शृंगार की चीजें होती हैं. यह आदेश पुलिस बल की मर्यादा और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है.
Bihar Police: बिहार पुलिस का आया ‘शृंगार’ वाला फरमान! झुमका, नथिया, चूड़ी पहनने पर…
4