Jammu Kashmir News: जम्मू पुलिस ने हैदराबाद के शिकायतकर्ता को एक मामले में 62 लाख रुपये वापस दिला दिए. दरअसल, शिकायकर्ता जम्मू में धोखाधड़ी का शिकार हुआ था, वहीं जम्मू पुलिस ने कमाल करते हुए हैदराबाद के शिकायतकर्ता मीर फिरासथ अली खान को सफलतापूर्वक रुपये वापस दिलाए.
पीड़ित जम्मू में धोखाधड़ी और जालसाजी का शिकार हुआ था. SSP जम्मू और SP साउथ की देखरेख में इस मामले की जांच हुई थी. शिकायतकर्ता, मीर फिरासथ अली खान ने पुलिस स्टेशन बाहु फोर्ट से संपर्क किया था.
कश्मीरी नीलम की आड़ में ठगी का खुलासा
शिकायतकर्ता मीर फिरासथ अली खान ने यह आरोप लगाया गया था कि जम्मू के कुछ व्यक्ति प्रसिद्ध कश्मीरी नीलम की आड़ में शिकायतकर्ता को नकली हीरे बेचने का प्रयास कर रहे थे. इस मामले में FIR दर्ज की गई.
जांच के दौरान यह सामने आया कि मोहम्मद रयाज, पुत्र रेहम अली, निवासी गुरदान बाला, जो वर्तमान में चिनोर, जम्मू में रह रहा है, मोहम्मद ताज खान, पुत्र हाजी जुम्मा खान, निवासी पोथा, जो वर्तमान में मीनिया मोहल्ला, त्रिकुटा नगर में रह रहा है और उनके कुछ साथियों की संलिप्तता एक बड़ी साजिश में पाई गई.
धारा 107 के तहत कुर्की की प्रक्रिया शुरू
शिकायतकर्ता ने जम्मू पुलिस के प्रति अपनी कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे को वापस दिलाने में उनकी व्यावसायिकता और समर्पण के लिए आभार व्यक्त किया है. इसके अलावा, जांच अधिकारी (IO) ने अपराध की आय से अर्जित संपत्ति की पहचान की है, जिसे अभियुक्त ने धोखाधड़ी के जरिए हासिल किया था.
धारा 107 BNSS के तहत कुर्की की कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय से संपर्क किया गया है. यह धारा आपराधिक कानूनों को अधिक पीड़ित-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से जोड़ा गया एक नया खंड है.
अब कोर्ट कर सकेगी ठग की संपत्ति की कुर्की
यह धारा अदालत को अधिकार देता है कि वह शिकायतकर्ता को ठगी गई राशि वापस दिलाने के लिए अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क और जब्त कर सके. इस बड़ी कामयाबी से जम्मू पुलिस ने एक बार फिर साबित किया है कि वह अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है.
साथ ही पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह समर्पित है. पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साझा करें और समाज को सुरक्षित बनाने में सहयोग करें.
जम्मू पुलिस का कमाल! हैदराबाद के ठगे गए व्यक्ति को वापस दिलाए 62 लाख रुपये
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