UP Police News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से पुलिस विभाग में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने 10 साल की सेवा कर चुके कम्प्यूटर ऑपरेटरों को 4200 रूपये का प्रथम ग्रेड-पे देने का आदेश दिया है. कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी विवेक राज मिश्रा व 84 अन्य की ओर से दाखिल याचिका निस्तारित कर दी गई है.
जस्टिस अजीत कुमार की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीन माह में शीर्ष अधिकारियों को नियमानुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया. याचीगण कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए एवं वर्तमान समय में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के पद पर कार्यरत हैं.
कोर्ट ने यूपी पुलिस विभाग के आलाधिकारियों को निर्देश दिया है. कहा है कि इन पुलिस कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी की ट्रेनिंग की अवधि को सेवा में जोड़ा जाए. साथ ही कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पद पर नियुक्ति हुये पुलिस कर्मियों जिनकी सेवायें 10 वर्ष की पूर्ण हो चुकी हैं.
प्रथम प्रोन्नति वेतनमान ग्रेड-पे 4200 रूपये का देने के सम्बन्ध में 3 माह में कानून के तहत पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय उत्तर प्रदेश को स्पष्ट आदेश पारित करें.
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विजय गौतम एवं अतिप्रिया गौतम ने बहस की
याचीगणों की नियुक्ति वर्ष 2014 में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पद पर हुई थी. याचीगणों को वर्ष 2024 में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई. सभी याचीगण अपनी सेवायें 10 वर्षों से ज्यादा की पूर्ण कर चुके है लेकिन उन्हें प्रथम वेतनमान ग्रेड पे 4200/- रूपये नहीं दिया जा रहा है और न ही उनके ट्रेनिंग अवधि को सेवा में जोड़ा गया.
ललितपुर, झांसी, मऊ, आजमगढ़, भदोही, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मुजफफरनगर, मेरठ, आगरा, कानपुरनगर, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, अलीगढ़, बुलन्दशहर एवं हापुड़ में कार्यरत 2014 बैच के कम्प्यूटर ऑपरेटरों की याचिका निस्तारित की गई है. याचियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम एवं अतिप्रिया गौतम ने बहस की.