भास्कर न्यूज | जालंधर पंजाब सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के काम में बहुत जल्द बड़े स्तर पर बदलाव किया जा रहा है। वेबसाइट पर बदलाव करते हुए अब ईजी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की जाएगी। वीरवार को जालंधर में इसकी ट्रेनिंग आयोजित की गई जिसमें एएसएम प्रतीक सिंह और शिवराज सिंह की तरफ से जॉइंट सब रजिस्ट्रार जगतार सिंह, रवनीत कौर, गुरमन गोल्डी, दमनबीर सिंह की अगुवाई में जालंधर शहर के दो दर्जन से ज्यादा प्रमुख डीड राइटर, एडवोकेट को ट्रेनिंग दी। जिसमें आरसी और टेक्निकल असिस्टेंट भी मौजूद थे। जिन्होंने बताया की वेबसाइट में अब दो तरह की ऑप्शन होगी, जिसमें डीड राइटर के लिए अलग से ऑप्शन होगा और दूसरे तरफ आम पब्लिक के लिए ड्राफ्ट माय डीड का ऑप्शन होगा, अगर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर डीड राइटर के पास जाता है तो इसमें डीड राइटर अपने स्तर पर रूटीन की तरह इनफॉरमेशन भरकर अपलोड कर देगा जो 48 घंटे पहले प्रि-चेकिंग के लिए सब रजिस्ट्रार और जॉइंट सब रजिस्ट्रार के पास पहुंचेगी। इसके अलावा आम पब्लिक जो खुद डीड लिखना चाहती है वह ड्राफ्ट माय डीड पर जाकर जो भी ऑप्शन होंगे उन्हें एक-एक कर भर कर प्री चेकिंग के लिए सब रजिस्ट्रार के पास भेजी जाएगी, आम पब्लिक के लिए जो 14 शर्तें लिखी जाती हैं वह भी लिखी जा सकती हैं इसके अलावा अगर अलग से कोई शर्त ऐड करनी है तो उसके लिए 15 नंबर का ऑप्शन भी दिया जाएगा, इसके बाद प्रिंट प्रिव्यू का ऑप्शन आएगा और डीड तैयार हो जाएगी। इन बदले हुए नियमों के तहत अब डीड राइटर, एडवोकेट या फिर खुद व्यक्ति अगर डीड लिखता है तो उसमें जमीन खरीदने वाले और बेचने वाले व्यक्ति का व्हाट्सएप मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य होगा क्योंकि सरकार की तरफ से सारा सिस्टम ऑनलाइन किया जा रहा है जैसे ही डीड तैयार होकर सब रजिस्ट्रार के लॉगिन में जाएगी तो उसकी जानकारी उपभोक्ता को व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। इसके बाद लगने वाली इंक्वायरी या फिर डॉक्यूमेंट एप्रूव्ड होने की जानकारी भी उपभोक्ता को व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर मिलेगी। इस सारे काम के लिए एसडीएम से लेकर डीसी के पास चेकिंग का अधिकार रहेगा और डीसी अपने लॉगिन से किसी भी डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर नहीं हो पा रहा तो उसके पीछे क्या कारण है और क्यों बार-बार इंक्वायरी लगाई जा रही है। जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और काम आसान होगा। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी क्योंकि भ्रष्टाचार में डीड राइटर के साथ सब रजिस्ट्रार का नाम जोड़ा जाता था। मिनिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 48 घंटे में होगी प्री चेकिंग प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बदले हुए नियमों के तहत अब डीड राइटर या फिर खुद व्यक्ति अगर डीड लिखता है तो उसे प्री चेकिंग के लिए 48 घंटे पहले डॉक्युमेंट सबमिट करना होगा अगर डॉक्यूमेंट में कुछ खामी है तो सब रजिस्ट्रार उसे अपने लॉगिन में खोलकर एक बार में ही सारी इंक्वायरी लिखकर भेजेगा ताकि डीड को दोबारा से नियमों के तहत तैयार किया जा सके। लेकिन अगर डीड पूरी तरह से सही है तो 2 घंटे में ही डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाएगा।
ईजी रजिस्ट्रेशन : पब्लिक के लिए ” ड्राफ्ट माय डीड’ का ऑप्शन, डीसी व एसडीएम के पास चेकिंग का अधिकार
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