यमुनानगर में पुराना हमीदा क्षेत्र में 14 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़, पीछा करने और धमकाने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शहबाज उर्फ आशु को सजा सुनाई। रंजना अग्रवाल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जगाधरी की कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाते हुए सात साल की कैद और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला नवंबर 2024 का है। थाना शहर यमुनानगर क्षेत्र के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 18 नवंबर 2024 को उसकी लड़की जोकी छठी कक्षा में पढ़ती है अपनी क्लासमेट जोया से बात कर रही थी। इस दौरान उसे शक हुआ तो उसने बेटी से फोन का स्पीकर ऑन कराया। सहेली ने पूछा: जो नंबर दिया था उससे बात की या नहीं फोन पर सहेली कर रही थी कि मैंने तुझे जो नंबर दिया है वह मेरे भाई जुनैद का है तुमने उससे बात की या नहीं। इस बात के बाद बेटी डरी और सहमी हुई लग रही थी। जब उससे पूछ तो उसने बताया कि शहबाज पिछले दो महीने से उसे तंग कर रहा है। वह मेरा पीछा करता है और दोस्ती के लिए जबरदस्ती करता है। इसके साथ-साथ वह अश्लील हरकतें भी करता है। छात्रा ने बताया कि आरोपी इस बात को घर बताने पर जान से मारने की धमकी देता है। सात साल की सजा और एक लाख जुर्माना इस घटना ने छात्रा को मानसिक रूप से परेशान और भयभीत कर दिया था।पुलिस ने शिकायत के आधार पर शहबाज और एक नाबालिग के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच में पीड़िता के बयान, जन्म प्रमाण पत्र और गवाहों के बयानों को सबूत के तौर पर शामिल किया गया। जिला उपन्यायवादी जीके टंडन ने बताया कि कोर्ट ने शहबाज को दोषी करार दिया, जबकि दूसरा आरोपी, जो घटना के समय 13 वर्ष का था, का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शहबाज को नाबालिग को डराने और मानसिक प्रताड़ना देने के लिए सात साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
यमुनानगर में छठी कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़:आरोपी को सात साल की कैद, फ्रेंडशिप करने का बनाता था दबाव
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