रोहतक में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार ऐसे स्कूलों को चिंहित किया जा रहा है, जिनके पास मान्यता नहीं है और उनमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में बिना मान्यता के चल रहे प्ले स्कूलों को बंद करने के लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से 93 प्ले स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही सभी स्कूल प्रबंधकों को 10 दिन में मान्यता के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए है। अगर प्रबंधक तय सीमा के अंदर मान्यता के लिए आवेदन नहीं करते है तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आंगनबाड़ी व सुपरवाइजर को सौंपी जिम्मेदारी
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपिका सैनी ने बताया कि विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे प्ले स्कूलों की पहचान करें। फिलहाल जिला में केवल 3 प्ले स्कूल ही विभाग से मान्यता प्राप्त है, जबकि अन्य स्कूल बिना अनुमति के छोटे बच्चों को दाखिला देकर नियमों का उल्लंघन कर रहे है। स्कूलों के लिए मान्यता होना जरूरी
जिला कार्यक्रम अधिकारी दीपिका सैनी ने बताया कि छोटे बच्चों की सुरक्षा, समुचित देख-रेख और गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों का मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। प्राइवेट प्ले स्कूलों को मान्यता राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से दी जाती है।
रोहतक में बिना मान्यता वाले 93 प्ले स्कूलों को नोटिस:10 दिन में स्कूल प्रबंधक करें आवेदन, वर्ना नियमानुसार विभाग करेगा कार्रवाई
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