हत्यारों के घर को जमींदोज करने पहुंचा बुलडोजर, ग्राम समाज की जमीन पर बना मकान किया ध्वस्त

by Carbonmedia
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बस्ती जिले में अवैध अतिक्रमण और भूमि विवादों के खिलाफ प्रशासन का अभियान तेजी से जारी है.। हाल ही में, पैकोलिया थाना क्षेत्र के जीतीपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर 15 जून को हुई मासूम परी की नृशंस हत्या के आरोपी के नवीन परती (नई परती) की जमीन पर बने अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया गया. 
इसी के साथ हरैया तहसील के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सेठा गांव में भी ग्राम समाज की जमीन पर हुए एक बड़े अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे खाली कराया गया. पैकोलिया थाना क्षेत्र का जीतीपुर गांव 15 जून को एक भयावह घटना का गवाह बना था, जब एक भूमि विवाद ने खूनी रूप ले लिया और एक मासूम बच्ची परी की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई.
इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था और लोग न्याय की मांग कर रहे थे. प्रशासन ने इस मामले को प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई शुरू की. आज इसी हत्याकांड में शामिल आरोपी द्वारा नवीन परती की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया. यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है.
भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद 
जिस गड्ढे की भूमि को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, उस पर भी पिछले दिनों बुलडोजर चलाकर दोबारा उसके मूल स्वरूप में लाया जा चुका है. इस अभियान के दौरान नायब तहसीलदार शौकत अली, ऋषभ सिंह और लेखपाल अरविंद पासवान के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा. अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि कानून तोड़ने वालों और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जिले में अवैध अतिक्रमणकारियों में बुलडोजर का खौफ नजर आए.
ग्राम समाज की जमीन पर बने मकान को किया ध्वस्त
हरैया तहसील के कप्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित सेठा गांव में भी प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. यहां ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए एक मकान को कोर्ट के स्पष्ट निर्देश पर ध्वस्त कर दिया गया. यह मामला सेठा गांव की निवासी गंगा देवी से जुड़ा है, जिन्होंने कथित तौर पर ग्राम समाज की लगभग 500 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा कर उस पर अवैध मकान का निर्माण करा लिया था.
न्यायालय ने दिया अवैध निर्माण को हटाने का आदेश
इस अवैध कब्जे के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने इस अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया. उप जिलाधिकारी हरैया उमाकांत तिवारी ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर नायब तहसीलदार की अगुवाई में प्रशासन की एक टीम सेठा गांव पहुंची. टीम ने चिन्हांकित अवैध कब्जे को बुलडोजर के माध्यम से पूरी तरह से खाली करवा दिया.
अतिक्रमणकारियों पर कानून सख्त
इस कार्रवाई से यह कड़ा संदेश गया है कि सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कानून पूरी सख्ती से पेश आएगा. प्रशासन की इस सक्रियता से यह भी उम्मीद जगी है कि भविष्य में इस तरह के अवैध कब्जों पर रोक लगेगी और सार्वजनिक भूमि का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा.

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