हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 26 व 27 जुलाई को आयोजित की जाने वाली सीईटी परीक्षा के चलते डीसी साहिल गुप्ता ने जिला में सभी विभागाध्यक्षों और कर्मचारियों को सभी तरह के अवकाश रद्द किए हैं। इसके साथ सभी अधिकारी व कर्मचारी अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। स्वास्थ्य संबंधी विशेष परिस्थिति में केवल सीएमओ द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र से ही मेडिकल अवकाश मान्य होगा। डीसी साहिल गुप्ता ने अपने आदेशों में बताया कि सीईटी परीक्षा को निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए ये आदेश जारी किए हैं। सीईटी के लिए भिवानी में 35 लोकेशन पर सभी 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीईटी परीक्षा के मद्देनजर भिवानी जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहें और आवश्यकता अनुसार परीक्षा संबंधी कर्तव्यों के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करें। चिकित्सा अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा : डीसी
डीसी ने अपने आदेशों में कहा कि सीईटी परीक्षा संपन्न होने तक की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का अवकाश, जिसमें आकस्मिक अवकाश या अर्जित अवकाश स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) भिवानी द्वारा प्रमाणित वास्तविक चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर, चिकित्सा अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा।
किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य चिकित्सा प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। डीसी ने कहा कि आदेशों की कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए और इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
भिवानी में सीईटी परीक्षा को लेकर छुटि्टयां रद्द:डीसी बोले- अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, सीएमओ के सत्यापित मंडिकल प्रमाण-पत्र से अवकाश मान्य होगा
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