चंडीगढ़ से बीजेपी की पूर्व सांसद किरण खेर को सेक्टर 7 में अलॉट किए गए मकान में लाइसेंस फीस के तौर पर करीब 13 लाख रुपए का बकाया है। भाजपा नेता को असिस्टेंट कंट्रोलर (एफएंडए) रेंट्स की ओर से उनके सेक्टर 8-ए स्थित कोठी नंबर 65 पर 24 जून 2025 को इस बाबत नोटिस भेजा गया है। जिसमें उन्हें जल्द पैसा जमा कराने को कहा गया है, बकाया पैसा जमा नहीं करन पर कुल बकाया राशि पर 12 फीसदी ब्याज भी लगेगा। बता दें कि प्रशासन की ओर से पूर्व सांसद को 12,76,418 रुपए का नोटिस भेजा गया है। यह राशि सेक्टर-7 में स्थित सरकारी मकान T-6/23 के बकाया लाइसेंस शुल्क (किराया) और जुर्माने की है, जिसमें कुछ हिस्सों पर 100% और 200% तक का जुर्माना लगाया गया है। बकाया राशि का पूरा विवरण: जुलाई 2023 से 5 अक्टूबर 2024 तक का सामान्य लाइसेंस शुल्क 6 अक्टूबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक के लिए 3,64,620 रुपए का 100% जुर्माना (नोटिफिकेशन 13 मार्च 2020 के अनुसार) 6 जनवरी से 12 अप्रैल 2025 तक, जब तक मकान खाली नहीं किया गया, 8,20,287 रुपए का 200% जुर्माना अन्य चार्ज: 26,106 रुपए (पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार 8 नवंबर 2017 से) और 59,680 रुपए (30 अप्रैल 2025 तक 12% सालाना ब्याज के रूप में) कुल बकाया राशि: ₹12,76,418 प्रशासन ने यह नोटिस 24 जून 2025 को किरण खेर के सेक्टर-8ए स्थित घर पर भेजा था। नोटिस में कहा गया है कि अगर तय समय पर बकाया राशि नहीं चुकाई गई, तो हर साल 12% अतिरिक्त ब्याज लिया जाएगा। भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर के जरिए करने के लिए कहा गया है। भुगतान से पहले कैशियर से विवरण लेना जरूरी होगा।
चंडीगढ़ में पूर्व सांसद को 13 लाख का नोटिस:किरण खेर ने नहीं चुकाया सरकारी मकान का किराया; 12 प्रतिशत लग रहा ब्याज
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