सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर सेब के पौधों के कटान पर रोक लगा दी है। शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर ने हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। एडवोकेट सुभाष ने बताया कि राज्य में अब आगामी आदेशों तक सेब के पौधे नहीं काटे जा सकेंगे। इस केस में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल अनूप रत्न भी कोर्ट में पेश हुए हैं। बता दें कि प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेशों पर राज्य में वन भूमि पर लगे सेब के पौधों के कटान की मुहिम चल रही है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सेब के फलों से लदे पौधे काटे जा चुके हैं। वन भूमि पर बने कई घरों को भी सीज कर दिया गया है। इसके विरोध में अगले कल शिमला में सचिवालय के बाहर भी बड़ा घेराव रखा गया है। इस खबर को हम अपडेट कर रहे हैं…
सुप्रीम कोर्ट ने सेब के पौधे काटने पर स्टे लगाया:पूर्व डिप्टी मेयर की याचिका पर राहत; आगामी आदेशों तक नहीं काटे जा सकेंगे पौधें
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