गुरुग्राम में नौ साल पहले शराब व्यापारी पर अंधाधुंध गोली चलाकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने 13 लोगों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मनीष की हत्या 18 अक्टूबर 2016 को उस समय की गई थी, जब वह ठेके पर कैश लेने गया था। फायरिंग में उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया था।
पुलिस को दी शिकायत में मनीष के पिता ने बताया था कि उसका बेटा शराब के ठेके का व्यापार करता था। वह कॉलोनी मोड ठेके पर अपने साथियों के साथ कैश लेने गया था। जब वह ठेके के पास जाकर कैश लेने के लिए गया और गाड़ी रोकी तो 8-10 जवान लड़के आए और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। फायरिंग में मनीष की गोली लगने से मौत हो गई व उसके दोस्त गोली लगने से घायल हो गए। इन लोगों के खिलाफ हुई थी एफआईआर
इस संबंध में सिटी थाने में मामला दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस ने राहुल पंडित निवासी बड़ी बहु अकबरपुर, जिला रोहतक, सचिन उर्फ बिल्लू निवासी बहु अकबरपुर, जिला रोहतक, रविकांत उर्फ विक्की निवासी गाडौली, जिला गुरुग्राम, सोमबीर उर्फ छतरी उर्फ नन्हा निवासी बहु अकबरपुर, जिला रोहतक, ब्रह्मप्रकाश निवासी गाडौली खुर्द, जिला गुरुग्राम, पवन कुमार निवासी डीघल, जिला झज्जर, कुलदीप निवासी गाडौली खुर्द, जिला गुरुग्राम, जयबीर निवासी सैक्टर-05, गुरुग्राम, लव शर्मा निवासी रत्न गार्डन गुरुग्राम, दीपक निवासी कंसाला रोहतक, मोनू निवासी कंसाला रोहतक, रवि कुमार निवासी मेहरम नगर, दिल्ली और दिनेश निवासी मोखरा, जिला रोहतक को की थी। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए गए और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने अब सुनाई सजा एडिशनल सेशन जज सुनील चौहान की अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने राहुल, सचिन, जयबीर, लव शर्मा, रवि कुमार, रविकांत, सोमबीर, दीपक व मोनू को धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 IPC के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए का जुर्माना व धारा 148/149 IPC के तहत 03 साल की सजा सुनाई। इसी तरह आरोपी दिनेश, कुलदीप, पवन को धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 IPC के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 148/149 IPC के तहत 03 साल की सजा व शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1) के तहत 03 साल की सजा व 10 हजार रुपए का जुर्माना और उपरोक्त आरोपी ब्रह्मप्रकाश को धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 IPC के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास सजा सुनाई।
गुरुग्राम में शराब व्यापारी मनीष हत्याकांड में 13 को उम्रकैद:नौ साल पहले ठेके के बाहर मारी थी अंधाधुंध गोलियां, कैश लेने गया था
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