हिसार जिले के हांसी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 1 अगस्त से प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक हांसी शहर में भारी डंपर और अन्य कॉमर्शियल वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश मंगलवार को जारी किया गया। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक सुगमता और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करना है। 6 माह की जेल का प्रावधान वहीं निर्धारित समय में नो-एंट्री का उल्लंघन करने वाले वाहन ड्राइवरों पर हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 72 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें 10 हजार रुपए तक का जुर्माना या 6 माह की जेल का प्रावधान है।ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भिवानी, मिलकपुर और सिकंदरपुर से शहर की ओर आने वाले वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू होगा। ड्राइवरों से नियम पालन की अपील वहीं तोशाम, कंवारी, सुल्तानपुर, हिसार चुंगी रोड से प्रवेश करने वाले वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे। बरवाला और जींद से गीता चौक होकर आने वाले तथा दिल्ली बाइपास आईटीआई रोड से आने वाले भारी कॉमर्शियल वाहनों पर भी रोक रहेगी। प्रशासन ने ट्रांसपोर्ट कंपनियों, वाहन ड्राइवरों और नागरिकों से आदेश का पालन करने की अपील की है। सभी थाना प्रभारियों को दिए निर्देश यह कदम नागरिकों की सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और हादसों से बचाव के लिए उठाया गया है। पुलिस प्रशासन ने सभी थाना प्रभारियों को नियम तोड़ने वाले वाहनों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी वाहन ड्राइवरों से नियमों का पालन करने की अपेक्षा की गई है।
हांसी में जाम से निपटने के लिए नया ट्रैफिक प्लान:1 अगस्त से भारी वाहनों पर रोक, नियम तोड़ने पर 10 हजार जुर्माना
3