मुंबई: DRI की छापेमारी में 160 टन घटिया चीनी खिलौने और नकली कॉस्मेटिक्स जब्त, कीमत 6.5 करोड़ रुपये

by Carbonmedia
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मुंबई में चीनी मूल के घटिया और अवैध रूप से आयात किए गए खिलौनों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए, राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की मुंबई ज़ोनल यूनिट ने 160 मीट्रिक टन चीनी खिलौने, नकली सौंदर्य प्रसाधन और बिना ब्रांड के जूते जब्त किए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 6.5 करोड़ रुपये से अधिक है.इस ताजा विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, डीआरआई ने मुंद्रा पोर्ट, हजीरा पोर्ट, कांडला एसईज़ेड और फरीदाबाद के आईसीडी पियाला में 10 कंटेनरों की पहचान की, जिनमें मुख्यतः तस्करी किए गए खिलौने थे.
निर्दोष सामान के रूप में गलत तरीके से घोषित किया गया
इस जांच के दौरान इन कंटेनरों में भारी मात्रा में खिलौने, कुछ सौंदर्य प्रसाधन और जूते छिपाकर रखे पाए गए थे. इन सामानों को जानबूझकर सजावटी पौधे, कीचेन, बच्चों के पेंसिल बॉक्स और शोपीस जैसे निर्दोष सामान के रूप में गलत तरीके से घोषित किया गया था, ताकि जांच एजेंसियों की नजर से बचा जा सके.इन खिलौनों को बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणन के बिना आयात किया गया था, जो विदेश व्यापार नीति और टॉयज (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर 2020 का उल्लंघन है. बीआईएस-ग़ैर-अनुपालन वाले सामान भारत में प्रतिबंधित हैं और इन्हें या तो आयातकर्ता के खर्चे पर नष्ट किया जाता है या मूल देश को वापस भेजा जाता है.
खिलौने बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा
इसके अलावा, जो नकली सौंदर्य प्रसाधन जब्त किए गए हैं, उनका आयात बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित वस्तुएं) प्रवर्तन नियम, 2007 और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) से आवश्यक लाइसेंस के अभाव में किया गया था. साथ ही, बिना बीआईएस प्रमाणन के जूते आयात करना फुटवियर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, 2024 का उल्लंघन है.इसके बाद देश में खिलौनों के आयात को लेकर राष्ट्रीय नीति के अनुरूप, डीआरआई घटिया, असुरक्षित और बीआईएस-ग़ैर-अनुपालन वाले चीनी खिलौनों की पहचान और जब्ती के लिए अपनी निगरानी बढ़ा रहा है. ऐसे खिलौने बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, भारत की तेजी से बढ़ रही घरेलू खिलौना उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुंचाते हैं और सरकार के राजस्व में भारी क्षति करते हैं.

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