हरियाणा के मेट्रोपोलिटियन सिटी में रहने वाले लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इन शहरों में लोगों को तीन दिन में नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। इसकी वजह यह है कि सरकार इस सेवा को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में ले आई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में ऊर्जा विभाग की इस सर्विस को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत नोटिफाई किया गया है। इसके अलावा अस्थायी, नये बिजली कनेक्शन के लिए नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन में, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन की टाइम लिमिट तय की गई है। प्रणाली के विस्तार के मामले में यह समय-सीमा 34 दिन तय की गई है। इस सेवा के लिए संबंधित उपमंडल अधिकारी (ऑपरेशन) को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। इसी तरह, संबंधित कार्यकारी अभियंता (ऑपरेशन) प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी जबकि अधीक्षण अभियंता (ऑपरेशन) द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे। यहां देखिए नोटिफिकेशन की कॉपी…
हरियाणा मेट्रोपोलिटियन सिटी में 3 दिन में मिलेगा बिजली कनेक्शन:राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में आई सर्विस; टेपरेरी के लिए 7 दिन मिलेंगे
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