धीमी गति से चलने वाले वाहन एक्सप्रेसवे पर नहीं चल पाएंगे। जिन पर रोक लगाई। भिवानी के डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार के नोटिफिकेशन के निर्देशानुसार एक्सप्रेसवे पर धीमी गति के वाहन जैसे कृषि ट्रैक्टर, गैर मोटर चालित वाहन, दुपहिया व तीन पहिया वाहन पर पाबंदी लगाई गई है। डीसी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के बारे में बताया कि मोटर वाहन की अधिकतम गति सीमाएं की संख्या 1522-अ दिनांक 6 अप्रैल 2018 के अनुसार 80 से 120 किमी प्रति घंटा की अधिसूचित की गई है। उच्च व धीमी गति वाले वाहनों की आवाजाही तुलनात्मक रूप से सुरक्षा के लिए खतरा
उच्च व धीमी गति वाले वाहनों की आवाजाही तुलनात्मक रूप से सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए कृषि ट्रैक्टर, गैर मोटर चालित वाहन, दो व तीन पहिया वाहन पर पाबंदी लगाई गई है। भूमि और यातायात अधिनियम 2002 की धारा 35 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक्सप्रेसवे पर ये पाबंदी लगाई गई है। सरकार के आदेशों की पालन सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस को निर्देश दिए गए हैं।
एक्सप्रेसवे पर नहीं चलेंगे धीमी गति के वाहन:भिवानी डीसी साहिल गुप्ता बोले- कृषि ट्रैक्टर, दुपहिया व तीन पहिया वाहन पर पाबंदी
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