बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने मानहानि का मुकदमा रद्द करने की कंगना रनौत की याचिका को खारिज कर दिया. साल 2021 में किसान आंदोलन के दौरान बठिंडा के बहादुरगढ़ जंडियां गांव की रहने वाली मोहिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि की शिकायत की थी. कंगना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोहिंदर कौर को शाहीन बाग धरने वाली बिल्किस बानो बताया था और लिखा था कि ऐसी औरतें 100 रुपए में धरने के लिए मिल जाती हैं.
फरवरी 2022 में बठिंडा की अदालत ने कंगना रनौत को इस मामले में IPC की धारा 499 और 500 के तहत समन जारी किए थे. कंगना ने इस समन को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
कंगना रनौत का ये मामला 2020-21 के किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है
कंगना रनौत ने मोहिंदर कौर की फोटो शेयर करते हुए कहा था आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं
मंडी से बीजेपी सांसद की इस पोस्ट से लोगों में आक्रोश फैल गया.
मोहिंदर कौर ने जनवरी 2021 में कंगना के खिलाफ बठिंडा की स्थानीय अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था
बठिंडा कोर्ट ने कंगना के खिलाफ समन किया था जारी
उधर, कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता मोहिंदर कौर की वकील गुरशरण कौर मान ने जानकारी देते हुए बताया, ”पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज कंगना रनौत की याचिका को रद्द कर दिया है. मोहिंदर कौर की फोटो कंगना रनौत ने रीट्वीट की थी और और लिखा था कि ऐसी औरतें 100 100 रुपए में धरने के लिए उपलब्ध होती हैं. मोहिंदर कौर की शिकायत पर कंगना रनौत को बठिंडा कोर्ट ने समन किया था.”
बठिंडा की अदालत में मामले को लेकर चलेगा ट्रायल
वकील ने आगे कहा, ”कंगना रनौत ने उन समन को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी. कंगना के वकीलों ने दलील दी कि कंगना ने सिर्फ किसी और का ट्वीट रीट्वीट किया है. हालांकि हमने कोर्ट में ये पक्ष रखा कि कंगना ने सिर्फ रीट्वीट ही नहीं किया बल्कि उसमें अपनी तरफ से भी बहुत अपमानजनक बातें लिखी. अब बठिंडा की अदालत में इस मामले में ट्रायल चलेगा.”