15 अगस्त की तारीख नजदीक है ऐसे में राजधानी में इसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है. दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त शुरू कर दिए हैं. पुलिस कमिश्नर एस.बी.के. सिंह ने नए आदेश जारी किए हैं.
आदेश के अनुसार, 2 अगस्त से 16 अगस्त 2025 तक ड्रोन, पैरा-ग्लाइडर, हॉट एयर बलून और अन्य सब-कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स के उड़ानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह फैसला दिल्ली की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित खतरे को रोकने के लिए लिया गया है.
सुरक्षा के मद्देनजर सख्ती
यह प्रतिबंध भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लगाया गया है. पुलिस के अनुसार, कुछ असामाजिक और भारत-विरोधी तत्व स्वतंत्रता दिवस के दौरान इन हवाई उपकरणों का दुरुपयोग कर सकते हैं. इससे आम जनता, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है.
आदेश के तहत इन पर प्रतिबंध
यह आदेश 2 अगस्त से 16 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा. इस अवधि में कोई भी व्यक्ति ड्रोन, पैरा-मोटर, माइक्रोलाइट विमान, क्वाडकॉप्टर, रिमोट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून या पैरा जम्पिंग जैसी गतिविधियां नहीं कर सकेगा. आदेश का उल्लंघन करने पर भारत न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
आदेश सभी के लिए बाध्यकारी
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सभी व्यक्तियों के लिए लागू रहेगा, चाहे उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी दी गई हो या नहीं. सभी संबंधित कार्यालयों, जैसे डीसीपी, एसीपी, थाना कार्यालय, तहसील कार्यालय, एनडीएमसी, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली कैंट बोर्ड के नोटिस बोर्डों पर यह सार्वजनिक रूप से चस्पा किया जाएगा. इससे आम जनता को भी इस सुरक्षा कदम की पूरी जानकारी मिल सकेगी.
ड्रोन बैन! स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में 2 से 16 अगस्त तक के लिए नए आदेश जारी, जानें पूरी डिटेल्स
2