अमृतसर में एक वीजा कंसल्टेंसी फर्म के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने ‘योर डेस्टिनेशन’ का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। मामला तब सामने आया जब श्री गुरशरण सिंह सोढ़ी ने ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि कंसल्टेंसी ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी की है। उप-मंडल मजिस्ट्रेट अमृतसर-2 ने जांच की। जांच में पता चला कि यह इमीग्रेशन सेंटर 9 जुलाई 2023 से बिना मान्यता के संचालित हो रहा था। जिला मजिस्ट्रेट ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत कार्रवाई की। यह कंसल्टेंसी नागपाल टावर की चौथी मंजिल पर स्थित है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि कोई और शिकायत सामने आती है, तो फर्म का मालिक सभी कानूनी कार्रवाई का जिम्मेदार होगा। साथ ही किसी भी नुकसान की भरपाई भी उसे करनी होगी।
अमृतसर में वीजा कंसल्टेंसी का लाइसेंस रद्द:बिना मान्यता के दो साल से चल रहा था, विदेश भेजने के नाम पर पैसे हड़पे
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