कांगड़ा में नशा तस्कर को 7 साल की सजा:1 लाख रुपए जुर्माना भी लगा, चरस सहित पकड़ा गया था

by Carbonmedia
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कांगड़ा की धर्मशाला कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी रजत शर्मा को दोषी करार देते हुए 7 साल की कठोर कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला 5 अगस्त 2025 को सुनाया गया। 23 जुलाई 2024 की शाम थाना कांगड़ा की पुलिस टीम नियमित गश्त के दौरान खोली गांव के समीप एक संदिग्ध व्यक्ति मिला। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 257.83 ग्राम चरस बरामद हुई। मौके पर ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाकर गुणवत्तापूर्ण अन्वेषण किया। चालान त्वरित रूप से अदालत में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान स्वतंत्र गवाहों ने न्यायालय में ठोस गवाही देकर न्याय की दिशा में अहम योगदान दिया। आरोपी रजत शर्मा पुराना बाजार, ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा का निवासी है। कांगड़ा पुलिस ने कहा है कि नशे के खिलाफ उनकी “जीरो टॉलरेंस” नीति लगातार जारी है।

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