Shimla News: हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (एचपीपीसीएल) के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत मामले की जांच सीबीआई कर रही है. मामले में सीबीआई ही जांच करेगी. हालांकि मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एसपी संजीव कुमार गांधी को लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) में आंशिक राहत दी है.
न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि संजीव गांधी और एसआईटी के अन्य सदस्यों की व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचे, इसलिए इस पहलू पर दलील (अपील)को स्वीकार किया गया है.
हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि वह मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्णय के मुख्य बिंदु में कोई दखल नहीं देगी, क्योंकि इससे निष्पक्ष और प्रभावी जांच सुनिश्चित होगी. इस मामले में आगामी जांच सीबीआई ही करेगी. इस मामले में आगामी 14 जुलाई को सुनवाई रखी गई है .
हाई कोर्ट में एसपी गांधी की अपील स्वीकृत
सुनवाई के बाद एसपी संजीव गांधी के वकील संजीव भूषण ने बताया कि कोर्ट द्वारा दायर की गई एनपीए को स्वीकार किया गया है. उन्होंने बताया कि यह सारा मामला एसपी द्वारा प्रोफेशनल वर्क और इंटीग्रिटी को लेकर उठाया गया है जिसमें अपील की गई है कि कोर्ट द्वारा सीबीआई को मामला दिए जाने के फैसले के दौरान कुछ ऐसे वक्तव्य रखे गए थे, जिससे एसपी संजीव गांधी और उनकी एसआईटी के सदस्यों की व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए हाई कोर्ट में एसपी गांधी की अपील को स्वीकार किया है.
उधर विमल नेगी मामले से ही जुड़े IAS हरिकेश मीणा की अग्रिम जमानत मामले में भी सुनवाई हुई. जिसमें हाई कोर्ट ने CBI को पार्टी बनाया गया है. अब जमानत पर सुनवाई 16 जून को रखी गई है.
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