‘हमें फंसाया गया, जब हमने पहले ही…’ चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में RCB ने खटखटाया कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा

by Carbonmedia
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कर्नाटक हाईकोर्ट बेंगलुरु के स्टेडियम के पास भगदड़ की घटना के मामले में आरसीबी और डीएनए के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को चुनौती देने वाली उनकी यचिकाओं पर 10 जून को सुनवाई करेगा.
आईपीएल के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत का जश्न मनाने के लिए 4 जून को यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई.
इस भगदड़ के लिए जवाबदेही तय करने के क्रम में राज्य सरकार ने कई आला पुलिस अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया था. वहीं, आरसीबी समेत चार पार्टियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.
इसके अलावा कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने नैतिक जिम्मेदारी के तहत अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. जिन अधिकारियों ने केएससीए अध्यक्ष रघुराम भट को अपना इस्तीफा सौंपा, उनमें सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम का नाम शामिल है.
आरसीबी और समारोह आयोजित करने वाली कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट ने भगदड़ कांड में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं.
आरसीबी के मालिक रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड (RCSL) ने तर्क दिया है कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है. याचिका के अनुसार, आरसीएसएल ने दावा किया कि उसने सोशल मीडिया पर स्पष्ट रूप से बताया था कि सिर्फ सीमित पास ही उपलब्ध हैं. उसने यह भी कहा कि मुफ्त पास से प्रवेश के लिए भी पूर्व पंजीकरण अनिवार्य था.
उसने आरोप लगाया कि स्टेडियम के गेट, जो दोपहर 1.45 बजे खुलने चाहिए थे, वास्तव में अपराह्न तीन बजे खोले गए, जिससे भीड़ बढ़ गई. इस बीच डीएनए ने अपनी याचिका में कहा कि पुलिस के भीड़ प्रबंधन में विफल रहने के कारण यह घटना हुई.
उसने यह दावा भी किया कि अधिकांश पुलिसकर्मी विधान सौध में तैनात थे, जिससे स्टेडियम में भीड़ उमड़ने के बावजूद पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी नहीं थे. महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी ने अदालत से अनुरोध किया कि भगदड़ मामले से संबंधित सभी याचिकाओं पर 10 जून को एक साथ सुनवाई की जाए. अदालत ने आपत्तियां दर्ज करने के लिए समय देने पर सहमति जताई.
 

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